Shimla: हिमाचल में नई भर्ती को लेकर राज्य चयन आयोग के नए नियम अधिसूचित

punjabkesari.in Wednesday, Sep 24, 2025 - 08:00 PM (IST)

शिमला (कुलदीप): हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद राज्य चयन आयोग (प्रक्रिया और संचालन) ने नियम-2024 को अधिसूचित कर दिया है। इसके अन्तर्गत अब उम्मीदवार आवेदन के समय अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे जैसे प्रणाम पत्र को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे में इस श्रेणी के वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने पर शपथ पत्र देकर बाद में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। आयोग की तरफ से परीक्षा आयोजित करने और परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रक्रिया को तय किया गया है।

इसी तरह स्ट्रांग रूम की भी व्यवस्था आयोग करेगा, ताकि वहां पर परीक्षाओं से संबंधित रिकार्ड को संरक्षित रखा जा सके। यानी अब भविष्य में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर जो भर्तियां करेगा, उसके लिए नए नियम प्रभावी होंगे। आयोग के माध्यम से जिस विभाग, निगम-बोर्ड या पीएसयू ने भर्ती करवानी है, उसकी तरफ से निश्चित समय के भीतर सूचना देनी होगी। आयोग अपनी आधिकारिक वैबसाइट पर एक उपयुक्त ऑनलाइन इंटरफेस प्रदान करेगा, जिसके माध्यम से संबंधित विभाग या अन्य एजैंसियां मांग पत्र प्रस्तुत करेंगी।

वैब आधारित प्रणाली यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी मांग पत्र तभी पूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक निर्धारित चैक लिस्ट के अनुसार आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए जाएंगे, जैसे भर्ती एवं पदोन्नति नियम, रिक्तियां भरने के लिए सक्षम अधिकारी का अनुमोदन और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज, स्वीकृति या अस्वीकृति इत्यादि। किसी भी प्रश्न के संबंध में ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से निर्धारित समय सीमा के भीतर संवाद सचिव के स्तर पर करने की बात कही गई है।

ऑनलाइन भर्ती के लिए आवेदन की तिथि, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, खेल और एनसीसी का दावा प्रमुख है। प्रमाण पत्रों को जमा करवाने, स्वीकृत और अस्वीकृत करने को लेकर भी मापदंड निर्धारित किए गए हैं। नई भर्ती के लिए विज्ञापन देने और स्ट्रांग रूम में परीक्षा से संबंधित रिकार्ड व सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने की भी बात कही गई है। स्ट्रांग रूप का संरक्षण परीक्षा नियंत्रक होगा। इसकी दूसरी चाबी आयोग की तरफ से अधिकृत अधिकारी के पास रहेगी।


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Kuldeep

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