Shimla: GST से सीमैंट सस्ता हुआ तो राज्य सरकार ने बढ़ा दिए दाम
punjabkesari.in Tuesday, Sep 23, 2025 - 06:29 PM (IST)

शिमला (कुलदीप): केंद्र सरकार की तरफ से जैसे ही 22 सितम्बर से सीमैंट पर जीएसटी दर को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया, वैसे ही राज्य सरकार ने एडीशनल गुड्स टैक्स (एजीटी) को 11 रुपए प्रति बैग से बढ़ाकर 16 रुपए कर दिया है। सचिव राज्य कर एवं आबकारी की तरफ से इस आशय संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य सरकार ने इसके लिए नियमों में संशोधन किया है। इस तरह प्रदेश में अब 50 किलोग्राम सीमैंट की बोरी पर 16 रुपए कर चुकाना होगा। इस कारण सीमैंट प्रति बैग 5 रुपए महंगा हो जाएगा।
राज्य सरकार ने इसके लिए सड़क द्वारा माल के वहन पर कराधान अधिनियम, 1999 (अधिनियम संख्या 16) में संशोधन किया है। यह आदेश राज्यपाल द्वारा अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किए गए हैं। राज्य कर एवं आबकारी विभाग की तरफ से जारी इस अधिसूचना पर तुरंत प्रभाव से अमल होगा। आदेशों के अनुसार पुराने कर ढांचे में बदलाव कर सीमैंट को कर निर्धारण में संशोधित किया गया है। राज्य सरकार के इस निर्णय से राजस्व में बढ़ौतरी की संभावना है, क्योंकि निर्माण कार्य में सीमैंट का बड़े स्तर पर प्रयोग होता है।
केंद्र से मिलने वाली राहत में बाधक बन रही राज्य सरकार : राकेश जम्वाल
प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जम्वाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की तरफ से सीमैंट की दर पर जीएसटी को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किया गया है। इससे एक बैग पर 40 रुपए की कमी आएगी, लेकिन राज्य सरकार ने एडीशनल गुड्स टैक्स (एजीटी) को 11 रुपए से बढ़ाकर 16 रुपए करके प्रदेश की जनता पर 5 रुपए प्रति बैग अतिरिक्त बोझ डाला है।
उन्होंने कहा कि आपदाग्रस्त राज्य के लोगों के लिए कठिन समय में राज्य सरकार ने ऐसा निर्णय लेकर उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ डाला है। इस कारण केंद्र सरकार से मिलने वाली राहत में राज्य सरकार बाधा बन रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष, 2023 की प्राकृतिक आपदा के समय भी राज्य सरकार ने इसे 7.5 रुपए से बढ़ाकर 11 रुपए कर दिया था तथा अब एक बार फिर से वर्ष, 2025 में सरकार ने आपदा के समय इसे 11 से बढ़ाकर 16 रुपए कर दिया है।