छात्राओं से यौन उत्पीड़न के आरोपी को मिली 14 दिन की न्यायिक हिरासत

punjabkesari.in Friday, Jun 21, 2024 - 10:37 PM (IST)

शिमला (संतोष): जिले के चौपाल थाना के तहत खगना गांव में 11 स्कूली छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न करने वाले आरोपी को पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है। आरोपी यहां अकेला रहता था और उसका पहले विवाह हो चुका है और उसकी पत्नी कहां है, इसके बारे में भी पुलिस पता लगा रही है, जबकि पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी हिमाचल पुलिस में कमांडो रह चुका है और यहां पर आरोपी ने एक व्यक्ति की हत्या की थी और वह सजा काटकर बाहर आया था, लेकिन एक बार फिर से वह इस मामले में अंदर हो गया है। पुलिस इसका भी डाटा खंगाल रही है और सभी रिकार्ड एकत्रित किए जा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार चौपाल में 11 छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न करने वाले आरोपी को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शिमला के घणाहट्टी से धर दबोचा है, जिसे शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया। जांच में सामने आ रहा है कि आरोपी पुलिस में कमांडो रह चुका है और उसने ड्यूटी के दौरान पंडोह बटालियन में कमांडो रहते हुए सर्विस रिवॉल्वर से ही एक व्यक्ति की हत्या की थी, जिसके बाद उसे उम्र कैद की सजा हुई थी। करीब डेढ़ वर्ष पहले ही वह सजा पूरी करके अपने घर लौटा था। आरोपी यहां अकेले ही रहता था। हत्या की सजा काटने के बाद उसने खगना में ही स्कूल के साथ एक छोटी सी दुकान शुरू की थी, जहां पर छात्राओं के साथ अश्लील गतिविधियों में उसकी संलिप्तता सामने आई है। आरोपी सत्य प्रकाश शर्मा की इस डेली नीड्स, मनियारी, करियाना व स्टेशनरी की दुकान से विद्यार्थी सामान खरीदते थे, लेकिन जब छात्राएं उसकी दुकान पर सामान लेने जाती थीं तो वह उन्हें अश्लील तरीके से छूता था। छात्राओं ने डर के मारे किसी को भी पहले यह बात नहीं बताई, जिसके चलते आरोपी ने 11 छात्राओं के साथ इस तरह की अश्लील हरकतें की हैं। इसने इन छात्राओं के अलावा कितनों के साथ ऐसी हरकतें की हैं, इस बात का भी पुलिस पता लगाने में जुटी है। हालांकि मामला दर्ज होने के उपरांत पुलिस के पास अभी तक कोई सामने नहीं आया है।

डीएसपी चौपाल सुशांत शर्मा ने कहा कि आरोपी को न्यायिक हिरासत मिली है। इसके बारे में पूरी जानकारी और पुलिस में कमांडो रहने और हत्या की सारी जानकारी जुटाई जा रही है, जिसे अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने पीड़ित छात्राओं के धारा 161 के तहत बयान दर्ज कर लिए हैं।


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Kuldeep

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