Shimla: छात्र यदि स्कॉलरशिप से वंचित रहे तो शिक्षण प्रमुख और स्कॉलरशिप इंचार्ज से वसूली जाएगी राशि

punjabkesari.in Sunday, Sep 15, 2024 - 10:47 PM (IST)

शिमला (प्रीति): प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षण संस्थानों को नैशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को लेकर गाइडलाइन जारी की हैं। इसके तहत संस्थान के प्रमुख को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे शिक्षक या प्रोफैसर को स्कॉलरशिप इंचार्ज का जिम्मा सौंपें, जो कम्प्यूटर और इंटरनैट के उपयोग में कुशल हो, ताकि स्कॉलरशिप की पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके। इसके साथ ही संस्थान के प्रमुख सहित छात्रवृत्ति प्रभारी यानी स्कॉलरशिप इंचार्ज व मास्टर ट्रेनर को निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्रों को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रहीं विभिन्न राज्य, केंद्रीय और अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। यदि कोई छात्र अभी भी निर्धारित समय अवधि के भीतर अपना आवेदन पत्र जमा करने में विफल रहता है तो संस्थानों के प्रमुख और छात्रवृत्ति प्रभारी छात्रवृत्ति राशि की कमी के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे और आगे की छात्रवृत्ति राशि उन दोनों के वेतन से वसूल की जाएगी।

आवेदन पत्र जमा करने के लिए नहीं मिलेगा अतिरिक्त समय 
विभाग ने सभी पात्र छात्रों के आवेदन पत्र को निर्धारित समय अवधि के भीतर ऑनलाइन जमा करना सुनिश्चित करने को कहा है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि एनएसपी पोर्टल पर आवेदन करने और आवेदन पत्र जमा करने के लिए अब अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे में यह संस्थानों के प्रमुखों की पूरी जिम्मेदारी होगी कि सभी पात्र छात्र निर्धारित समय अवधि के भीतर आवेदन करें और समय पर कार्य पूरा करने का प्रयास करें।

एनएसपी पर रजिस्टर्ड संस्थानों पुन: रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं
जो संस्थान पहले से ही एनएसपी पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, उन्हें पोर्टल पर दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। हालांंकि सभी संस्थान, विद्यालय, कालेज व विश्वविद्यालयों को सत्र 2024-25 के लिए नैशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्टर होने को कहा गया है, ताकि राज्य के भीतर या बाहर किसी भी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, निजी संबद्ध संस्थान में पढ़ने वाले राज्य के छात्रों को विभिन्न राज्य, केंद्रीय और अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके और छात्रों को पढ़ाई में अपनी योग्यता व प्रदर्शन सुधारने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

150 से 200 केबी के बीच होना चाहिए दस्तावेजों का आकार
अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों का आकार 150 से 200 केबी के बीच होना चाहिए। यदि अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज का आकार 100 केबी से कम हुआ तो छात्रों के आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। संस्थानों और आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे दोषपूर्ण आवेदनों की प्रतिदिन जांच करें, ताकि समय पर आवेदनों का सत्यापन किया जा सके। गौर हो कि कई योजनाओं के लिए 30 सितम्बर और कई में 31 अक्तूबर तक आवेदन किया जा सकता है।
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Content Writer

Vijay

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