Shimla: शिक्षा विभाग को एक सप्ताह के भीतर पात्र TGT अध्यापकों के पदोन्नति आदेश जारी करने के निर्देश
punjabkesari.in Wednesday, Oct 08, 2025 - 09:27 PM (IST)

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को एक सप्ताह के भीतर पात्र टीजीटी अध्यापकों के पदोन्नति आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार के अनुरोध पर मामले को 14 अक्तूबर को सूचीबद्ध करने के आदेश दिए, ताकि शिक्षा विभाग याचिकाकर्त्ताओं के पदोन्नति आदेशों को हाईकोर्ट के रिकॉर्ड पर रख सके। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि 14 अक्तूबर तक पदोन्नति आदेश जारी नहीं किए जाते हैं और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो यह न्यायालय के आदेशों की अवमानना को बढ़ाने के बराबर होगा। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि कोर्ट के आदेशों की अनुपालना नहीं हुई तो न्यायालय द्वारा उचित आदेश पारित किए जाएंगे।
संभावित आदेशों में संबंधित अधिकारी को न्यायालय के आदेशों की जानबूझ कर अवज्ञा करने के लिए दंडित किया जाएगा और कोर्ट शिक्षा विभाग द्वारा इस दौरान टीजीटी से पीजीटी के लिए की गईं सभी पदोन्नतियों पर रोक लगाने में कोई संकोच नहीं करेगा। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने पूर्णिमा कुमारी व अन्यों द्वारा दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के पश्चात कहा कि याचिकाकर्त्ताओं के पदोन्नति आदेश नियत तिथि से जारी किए जाएं। कोर्ट ने शिक्षा विभाग को स्पष्ट तौर से कहा था कि प्रार्थियों को पदोन्नति आदेश जारी न करने के किसी भी बहाने पर विचार नहीं किया जाएगा।