Shimla: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक कंपनी की बिजली काटने के दिए निर्देश

punjabkesari.in Friday, Sep 26, 2025 - 09:57 PM (IST)

शिमला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जिला बिलासपुर में श्री नैनादेवी जी तहसील स्थित गवालथाई औद्योगिक क्षेत्र में एक कंपनी की बिजली काटने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड ने अपने निर्देशों में साफ किया है कि कंपनी न तो उत्पादन कर पाएगी और न ही बिजली के लिए डीजी सैट का उपयोग कर पाएगी। इन आदेशों को नहीं मानने पर कंपनी पर 10 हजार रुपए से 15 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही 10 हजार रुपए प्रति दिन के हिसाब से भी जुर्माना लगाया जा सकता है।

आदेशों में साफ कहा गया है कि बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी बिलासपुर ने कंपनी का दौरा किया, जिसमें कई तरह की खामियां सामने आई हैं। इस पर बोर्ड ने जहां कंपनी पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है, कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया तथा प्लांट में जो कमियां हैं उसे दूर करने के लिए कहा। लेकिन इस पर कंपनी की ओर से कोई कदम नहीं उठाने पर क्षेत्रीय अधिकारी बिलासपुर ने कंपनी के बिजली काटने की सिफारिश की थी, जिस पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी मोहर लगा दी है।


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Kuldeep

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