Himachal: मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के बाद फिर होगी मंत्रिमंडल बैठक, लिए जाएंगे महत्वपूर्ण निर्णय

punjabkesari.in Monday, May 19, 2025 - 07:18 PM (IST)

शिमला (हैडली): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली दौरे के बाद फिर शीघ्र मंत्रिमंडल बैठक बुलाकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। इसमें प्रमुख रूप से उन निर्णयों पर चर्चा होगी, जो विषय मंत्रिमंडल की सोमवार को हुई बैठक में नहीं आ पाए हैं। इसमें कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने एवं पैंशन कम्युटेशन से जुड़ा विषय प्रमुख है। हालांकि सरकार इस निर्णय को लेने से पहले इसके दोनों पहलुओं को देख रही है। पहला पहलू यह कि सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने से नौकरी की आस लगाए बैठे युवा बेरोजगारों के रोष का सरकार को सामना करना पड़ सकता है।

दूसरा पहलू और विषय पैंशन कम्युटेशन का है, जिससे आगामी समय में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का आक्रोश सरकार को झेलना पड़ सकता है। मंत्रिमंडल ने एसजेवीएनएल को धौलासिद्ध पावर प्रोजैक्ट के लिए कांगड़ा और हमीरपुर में जमीन लीज पर देने की अनुमति प्रदान की है। इसके अलावा नैशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के पक्ष में कौल बांध स्थापना के लिए सुन्नी में 80.53 हैक्टेयर जमीन पट्टे पर देने की अनुमति प्रदान की है।

पीडब्ल्यूडी विंग विलय को अनुमति
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में डिजाइन विंग का सिविल विंग में विलय करने पर अपनी सहमति प्रदान की। इससे विभाग की कार्य शैली सुव्यवस्थित और दक्ष होगी। यह निर्णय कर्मचारियों की सहमति के आधार पर लिया गया है। बैठक में कुल्लू जिले के निरमंड विकास खंड में पशु चिकित्सा औषधालय सराहन का नाम बदलकर पशु चिकित्सा औषधालय बागा-सराहन करने को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसी तरह फायर पोस्ट भोरंज को अपग्रेड करके इसे सब फायर स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है और इसके लिए आवश्यक पद भी सृजित किए जाएंगे।

विभिन्न श्रेणी के खाली पद भरने को अनुमति
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, हमीरपुर में विभिन्न श्रेणियों के 5 पद भरने को भी मंजूरी दी। इसके अलावा आयुष विभाग में बैचवाइज आधार पर आयुर्वैदिक फार्मेसी अधिकारी के 5 पद भरने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह लोक सेवा आयोग में 11 पद सुपर न्यूमरी के दिव्यांग श्रेणी से भरने को स्वीकृति प्रदान की है।

शिमला में घाटी की ओर भवनों के निर्माण पर प्रतिबंध
मंत्रिमंडल ने नगर निगम शिमला में घाटी की ओर भवनों के निर्माण को प्रतिबंधित करने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन नियम, 2014 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत घाटी के सौंदर्यीकरण को संरक्षित रखने के लिए नए प्रावधान के अनुसार निर्माण कार्य सड़क स्तर से कम से कम एक मीटर नीचे होने चाहिए।

माता तारा देवी मंदिर वन क्षेत्र हरित क्षेत्र में शामिल
मंत्रिमंडल ने शिमला जिला में माता तारा देवी मंदिर के साथ लगते वन क्षेत्र को शिमला विकास योजना के तहत हरित क्षेत्र के अंतर्गत लाने का भी निर्णय लिया है, ताकि इस क्षेत्र का सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा राज्य में क्षरित वन क्षेत्रों में कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के तहत निजी उद्यमियों द्वारा वृक्षारोपण के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन अडॉप्शन योजना को मंजूरी दी गई।


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Kuldeep

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