Mandi: चरस सहित पकड़े कांगड़ा के 2 युवकों को 4 वर्ष का कठोर कारावास
punjabkesari.in Wednesday, Aug 19, 2026 - 07:16 PM (IST)
धर्मपुर/सरकाघाट (उमेश/महाजन): विशेष न्यायाधीश सरकाघाट एवं जोगिंद्रनगर कैंप डा. अबीरा वासू की अदालत ने 150 ग्राम चरस रखने के मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषियों को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामले में आरोपी नंबर-1 कर्ण कुमार को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 के तहत 500 रुपए अतिरिक्त जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है।
उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि अदालत ने यह फैसला 12 अगस्त, 2026 को जोगिंद्रनगर कैंप में सुनाया। दोषियों की पहचान कर्ण कुमार पुत्र विजय कुमार निवासी गुप्त गंगा व वार्ड नंबर-4 व तथा रमन कुमार पुत्र जुगल किशोर निवासी गुप्त गंगा, वार्ड नंबर-4 व दोनों निवासी जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। अभियोजन के अनुसार 17 अगस्त, 2018 को जोगिंद्रनगर पुलिस ने शाम करीब 6.30 बजे थाना चौक मोड़ के पास मंडी की ओर से आई स्कूटी सवार इन दोनों आरोपियों से चरस बरामद हुई थी।

