हिमाचल के इन शहरों में लागू हुआ TCP Act, 91,872 लोगों पर लगी बंदिशें

punjabkesari.in Wednesday, Oct 17, 2018 - 09:48 AM (IST)

शिमला (हेटा): प्रदेश में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने 20 नए प्लानिंग एरिया नोटिफाई किए हैं। इसके बाद इन प्लानिंग एरिया में भी नगर एवं ग्राम नियोजन एक्ट (टी.सी.पी.) लागू हो गया है। टी.सी.पी. एक्ट के लागू होने के बाद इन नगर पंचायतों के 91,872 लोगों पर टी.सी.पी. एक्ट की बंदिशें लग गई हैं। इन शहरों में अब लोगों को मकान बनाने से पहले स्थानीय शहरी निकाय (यू.एल.बी.) से नक्शा पास करवाना है। इसी के साथ मनमाने ढंग से निर्माण पर रोक लग गई है। इनमें से कुछ नगर निकायों में साथ लगते कुछ राजस्व गांवों को भी मर्ज्ड किया गया है। 

प्रदेश के 54 यू.एल.बी. में से 20 शहरों में अभी तक टी.सी.पी. एक्ट लागू नहीं था। इनमें एम.सी. एक्ट के तहत निर्माण कार्य किए जा रहे थे लेकिन इनके प्लानंग एरिया अधिसूचित होने के बाद अब टी.सी.पी. एक्ट लागू हो गया है। स्थानीय लोगों को एक्ट के दायरे में रहकर निर्माण करना होगा। ऐसा न करने वाले लोगोंको बिजली व पानी के कनैक्शन नहीं दिए जाएंगे। टी.सी.पी. एक्ट में तो अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामला तक दर्ज करने का प्रावधान है। विभाग ने प्रदेश के 20 नगर निकायों में 5,722 हैक्टेयर एरिया को प्लानंग एरिया बनाया है।  


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