Shimla: विशेष परिस्थिति में तीसरा बच्चा होने पर भी महिला कर्मचारी मातृत्व अवकाश की हकदार : हाईकोर्ट

punjabkesari.in Tuesday, Nov 18, 2025 - 09:33 PM (IST)

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विशेष परिस्थिति में महिला कर्मचारी तीसरा बच्चा होने पर भी 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश का लाभ लेने का हक रखती है। प्रार्थी ने तीसरा बच्चा होने पर मातृत्व अवकाश के लिए शिक्षा विभाग के समक्ष आवेदन किया था जिसे नियमों का हवाला देते हुए खारिज कर दिया गया था। प्रार्थी अनुराधा शर्मा के पहली शादी से 2 बच्चे हैं और दूसरी शादी के बाद पहला बच्चा पैदा हुआ है।

न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने याचिका को स्वीकारते हुए कहा कि याचिकाकर्त्ता अपने तीसरे बच्चे के जन्म के लिए, उसके द्वारा आवेदन की गई मातृत्व अवकाश की तिथि से 12 सप्ताह की अवधि के लिए मातृत्व अवकाश का हक रखती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रार्थी तीसरे बच्चे के जन्म के लिए नियमानुसार 180 दिनों की बजाए 84 दिनों के मातृत्व अवकाश की हकदार है। ज्ञात हो कि सामान्यतः प्रति बच्चे के जन्म के लिए मातृत्व अवकाश 180 दिनों का होता है और केवल 2 बच्चों तक ही दिया जाता है।


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Content Writer

Kuldeep

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