Shimla: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए आवारा पशुओं की जिलावार गणना करने के आदेश

punjabkesari.in Monday, Nov 10, 2025 - 08:04 PM (IST)

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं की जिलावार गणना करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सभी गौ अभयारण्यों में पहले से रखे गए पशुओं का विवरण भी मांगा और ऐसे आवारा पशुओं को टैग करने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि आवारा पशुओं की गणना करने से सरकार के पास कम से कम आने वाले सालों के लिए एक भविष्य की योजना तैयार करने में मदद मिलेगी और इस समस्या से निजात दिलाने में मदद मिलेगी। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए।

याचिकाकर्त्ता ने बताया कि आवारा पशुओं की इस समस्या का समाधान तभी ठीक से किया जा सकता है, जब सबसे पहले आवारा पशुओं की गणना होगी। पशुपालन सचिव ने हलफनामा दायर कर बताया कि 21306 पशुओं को गौ अभयारण्य/गौशालाओं में पुनर्वासित किया है और राज्य में 15 कार्यरत गौ अभ्यारण्य हैं और 7 निर्माणाधीन हैं। राधे कृष्ण गोधाम गौ अभयारण्य लुथान, जिला कांगड़ा में 8 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और तुड़ी स्टोर का निर्माण कार्य प्रगति पर है क्योंकि 65 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। यह भी बताया गया है कि इस अभ्यारण्य का रखरखाव ज्वालाजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा।

1 अगस्त 2025 की समाचार रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह उल्लेख किया गया है कि पालमपुर के एम.सी. क्षेत्र में नादौन गौसदन में 50 पशुओं को रखने की क्षमता है, जहां 55 पशु रखे गए हैं। इसी तरह, पितृतर्पण गौ सदन में, 30 पशुओं की क्षमता के बजाय 35 पशु रखे गए हैं। उप-तहसील चाचियां में कुंदन में गौ अभ्यारण्य को मार्च, 2025 में पशुपालन विभाग को सौंप दिया गया था और इसे आगे देव भूमि गौरक्षा फाऊंडेशन को सौंप दिया गया और इसे चलाने के लिए उपायुक्त कांगड़ा ने धर्मशाला में आधिकारिक/गैर-आधिकारिक सदस्यों की एक समिति गठित की है। आवारा जानवरों को कुंदन स्थित गौशाला में शिफ्ट करने का प्रस्ताव है, जिसकी क्षमता 200 जानवरों की बताई गई है, गोपालपुर पंचायत से 40 जानवर, जिया पंचायत से 30 जानवर, अर्थ पंचायत से 12 जानवर और नगर निगम पालमपुर से 30 जानवर शिफ्ट किए गए हैं।


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Kuldeep

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