Shimla: JBT शिक्षकों को संशोधित उच्च वेतनमान की बकाया राशि को किस्तों में देने पर शिक्षा विभाग से जवाब तलब : हाईकोर्ट

punjabkesari.in Friday, Nov 07, 2025 - 09:18 PM (IST)

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी शिक्षकों को संशोधित उच्च वेतनमान की बकाया राशि को किस्तों में देने पर शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया है। याचिकाकर्त्ताओं की शिकायत है कि मोहित शर्मा के फैसले को लागू करने के कारण उन्हें जो बकाया मिलना है, वह प्रतिवादी-शिक्षा विभाग द्वारा किस्तों में दिया जा रहा है। प्रार्थियों का कहना है कि इसी फैसले को लागू करने के कारण अन्य कई विभागों के कर्मचारियों को बकाया एक साथ दिया है। न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ ने पाया कि याचिकाकर्त्ताओं को बकाया किस्तों में देने के मामले में शिक्षा विभाग द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करने के पश्चात 3 सप्ताह के भीतर रिट याचिका का जवाब दाखिल करने के आदेश दिए।


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Kuldeep

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