Himachal: अनियमितताएं बरतने पर कोचिंग संस्थानों की जब्त होगी सिक्योरिटी फीस

punjabkesari.in Wednesday, Oct 02, 2024 - 10:30 PM (IST)

शिमला (अभिषेक): मेधा प्रोत्साहन योजना के तहत 298 विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान की जाएगी। इसके तहत स्नातक स्तर के 99 बच्चों के अलावा जमा 2 साइंस संकाय के 132, जमा 2 कॉमर्स संकाय के 22, जमा 2 आर्ट्स संकाय के 45 विद्यार्थियों को इस योजना के अंतर्गत कोचिंग मिलेगी। सूचना के अनुसार कोचिंग इसी माह के मध्य से शुरू हो सकती है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने मेधा प्रोत्साहन योजना के तहत निजी कोचिंग संस्थानों पर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। इसके तहत कोचिंग संस्थानों को 1 लाख रुपए तक की राशि बतौर सिक्योरिटी फीस जमा करवानी होगी।

यदि कोचिंग के दौरान किसी संस्थान द्वारा अनियमितताएं बरती जाती हैं तो कार्रवाई के तौर पर 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी। सूचीबद्ध संस्थानों को प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) के लिए 1 लाख रुपए की सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी। यदि पहले जमा नहीं की है या मौजूदा पीबीजी को फिर से मान्य करने की आवश्यकता है, तो इसे तत्काल किया जाना चाहिए।शिक्षा विभाग की ओर से जारी की गईं गाइडलाइंस के तहत यदि विद्यार्थियों द्वारा चयनित कोई भी नया संस्थान सभी नियमों व शर्तों से सहमत है, तो ऐसे नए संस्थान 1 लाख रुपए सुरक्षा फंड जमा करवाने के बाद मेधा प्रोत्साहन योजना में शामिल हो सकते हैं।

आदेशों में चयनित योजना के तहत मैरिट पर आए विद्यार्थियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय रहते अपने द्वारा चयनित कोचिंग संस्थान में प्रवेश ले लें तथा इसकी सूचना शिक्षा विभाग को भेजें। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि विद्यार्थियों का पूरा विवरण लेने के बाद यह सूचना विभाग के समक्ष भेजनी होगी। इसके अलावा कोचिंग संस्थान को विद्यार्थियों से शपथ पत्र भी लेना होगा कि उन्होंने पहले इस योजना या हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी अन्य समान योजना के तहत लाभ नहीं लिया है। विभाग ने आदेश जारी करते हुए विद्यार्थियों द्वारा ली गई कोचिंग कक्षाओं की हाजिरी भी हर माह भेजने को कहा है।
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Content Writer

Vijay

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