हिमाचल में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण लागू

punjabkesari.in Tuesday, Jun 11, 2019 - 11:30 PM (IST)

शिमला: राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को सरकारी नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण को लागू कर दिया है। इसके तहत सरकारी क्षेत्र में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती में लाभ मिल सकेगा। इस श्रेणी में वे लोग आएंगे, जिनके परिवार की वार्षिक आय 4 लाख से कम हो और वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पहले से तय आरक्षण के दायरे में न आते हों। प्रदेश मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद सरकार की तरफ से इस आशय संबंधी अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आय के साथ-साथ अन्य किसी भी प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाते हैं, तो उसके बाद दोषी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

आय के साथ अन्य शर्तों को भी अधिसूचित किया

आय के साथ सरकार ने इसकी अन्य शर्तों को भी अधिसूचित किया है। आरक्षण पाने वाले गरीब परिवार के पास गांव में 1 हैक्टेयर तथा शहर में 500 वर्ग मीटर से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए। सरकारी विभागों के अलावा निगम-बोर्ड में सीधी भर्ती से होने वाली भर्ती में आरक्षण लागू होगा। केंद्र व राज्य सरकार के नियमित, अनुबंध अथवा दैनिक भोगी कर्मचारियों के परिजन आरक्षण लेने के पात्र नहीं होंगे, साथ ही आय की गणना के वक्त कृषि, व्यापार, वेतन व प्रोफेशन से होने वाली आय भी गिनी जाएगी। गांव अथवा शहर में 2500 वर्ग मीटर से छोटा मकान होने पर ही आरक्षण का लाभ मिलेगा।

आरक्षण में यह भी प्रक्रिया

अधिसूचना के अनुसार 10 फीसदी आरक्षण के तहत जिन भी पदों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे, उनका बैकलॉग नहीं होगा। आरक्षण पाने वाले वर्ग के अभ्यर्थी के अनुपलब्ध होने की स्थिति में अनारक्षित सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों से पद को भरा जाएगा। गौर हो कि एस.सी., एस.टी. व ओ.बी.सी. के लिए आरक्षित पदों का बैकलॉग भी भरा जाता है। अनारक्षित वर्ग के बी.पी.एल. 10 फीसदी आरक्षण के दायरे से बाहर होंगे क्योंकि इन्हें पहले से ही आरक्षण दिया जाता है। इस तरह अब प्रदेश में एस.सी. को 15 फीसदी, एस.टी. को 7.5 फीसदी, ओ.बी.सी. को 12 फीसदी तथा आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा।

किससे मिलेगा प्रमाण पत्र

आय प्रमाण पत्र जारी करने को डी.सी., ए.डी.एम., ए.डी.सी., एस.डी.एम. व राजस्व अधिकारी को अधिकृत किया गया है। 10 फीसद आरक्षण के तहत खाली पद पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को आवेदन की अंतिम तारीख खत्म होने से पहले प्रमाण पत्र जारी करना होगा। नियुक्ति करने वाले अधिकारी प्रमाण पत्रों की जांच करेंगे। प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने की स्थिति में आई.पी.सी. के प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी।


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Vijay

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