प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड पर लगाया 95.62 लाख का जुर्माना, जानिए क्या है मामला

punjabkesari.in Saturday, Apr 27, 2024 - 10:00 PM (IST)

शिमला (भूपिन्द्र): प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) ने एसजेपीएनएल (शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड) पर लालपानी सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट में नियमों के अनुसार ट्रीटमैंट नहीं होने पर 95 लाख 62 हजार 500 रुपए का जुर्माना (एनवायरन्मैंट कंपनसेशन) लगाया है, साथ ही बोर्ड ने एसजेपीएनएल को पहले लगाई गई 31 लाख 87 हजार 500 रुपए की जुर्माना राशि को भी अदा करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में जल प्रबंधन बोर्ड को अब 1 करोड़ 27 लाख 50 हजार रुपए का एनवायरन्मैंट कंपनसेशन देना होगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस राशि को जमा करवाने के लिए 15 दिन का समय दिया है। समय पर राशि जमा नहीं करवाने पर पर्यावरण नियंत्रण अधिनियम, 1986 तथा वाटर प्रिवैंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि भविष्य में ट्रीटमैंट प्लांट में नियमों का उल्लंघन होता रहा तो जुर्माना की राशि उसी के अनुसार बढ़ती रहेगी तथा इससे एन.जी.टी. को अवगत करवाया जाएगा। लालपानी सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट को चलाने व रखरखाव का दायित्व एसजेपीएनएल का है।

यह है मामला
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 27 मार्च, 2021 से 15 अगस्त, 2022 तक रोज तथा 13 सितम्बर, 2022 से 30 मई, 2023 तक रोजाना सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट लालपानी के ट्रीट किए हुए पानी के सैंपल लिए, जो पर्यावरण नियंत्रण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाए गए। इस कारण यह एसटीपी के निचले क्षेत्रों में पानी काे प्रदूषित कर रहा है। विशेषकर यह ट्रीटमैंट प्लांट अश्वनी खड्ड के कैचमैंट एरिया में पड़ता है, जो प्रदेश की प्रदूषित नदियों में से एक है। हालांकि बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने एसजेपीएनएल को इसमें सुधार करने के लिए कई बार लिखा। ऐसे में बोर्ड ने पहले 7 जनवरी, 2022 को एसजेपीएनएल पर 3187500 रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसे अदा नहीं किया गया है।
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Content Writer

Vijay

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