हत्या के प्रयास मामले में 2 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई कारावास और जुर्माने की सजा

punjabkesari.in Friday, Apr 26, 2024 - 09:22 PM (IST)

सुंदरनगर (सोनी): सुंदरनगर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा शुक्रवार को हत्या के प्रयास मामले में आरोपी डीनक निवासी शहनवाज व रत्ती के किशोर कुमार को 10 वर्ष की कैद तथा 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी विनय वर्मा के अनुसार डीनक निवासी फिरोज मोहम्मद पहली जून, 2013 को सायं करीब सवा 7 बजे कनैड में अपनी मोबाइल फोन की दुकान में बैठा था तो शहनवाज व किशोर कुमार उसकी दुकान पर आए और उसे दुकान से बाहर आने के लिए कहा। जब वह अपनी दुकान से बाहर आया तो शहनवाज व किशोर कुमार उसके साथ गाली-गलौच व धक्का-मुक्की करने लगे और फिर किशोर कुमार ने खुखरी से फिरोज मोहम्मद पर हमला कर दिया।

शहनवाज ने फिरोज मोहम्मद को पीछे से कमर से पकड़ा और किशोर कुमार ने उसके ऊपर खुखरी से वार किया, जिससे उसके बाएं हाथ की अंगुली, अंगूठे और छाती पर चोंटे आईं। वहीं मौके पर उपस्थित लोगों ने बीचबचाव किया और आरोपियों के चुंगल से फिरोज मोहम्मद को बचा लिया। इसके बाद दोनों आरोपी मौके से भाग गए और जख्मी हालत में फिरोज को स्थानीय लोगों ने सुंदरनगर अस्पताल पहुंचाया। फिरोज मोहम्मद के बयान पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ  धारा 307, 324, 34 के तहत केस दर्ज किया था। मुकद्दमे की तफ्तीश मुख्य आरक्षी इंद्र सिंह और उप निरीक्षक रत्न लाल द्वारा की गई। 15 गवाहों के बयानों के उपरांत अदालत ने शहनवाज व किशोर कुमार को 10 वर्ष का साधारण कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। इसके अलावा जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 महीने के कारावास की सजा भी सुनाई।
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Content Writer

Vijay

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