सरकार ने समाप्त की छूट, अब दिव्यांग व गर्भवती महिलाओं को भी करना होगा ये काम

punjabkesari.in Tuesday, Feb 15, 2022 - 06:16 PM (IST)

राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने कोविड प्रोटोकॉल को लेकर जारी की गाइडलाइन
शिमला (भूपिन्द्र):
हिमाचल प्रदेश में अब दिव्यांगों व गर्भवती महिलाओं को भी कार्यालय आना होगा। सरकार ने कोविड-19 पाबंदियों के कारण इनके कार्यालय आने के लिए दी गई छूट काे समाप्त कर दिया है। इसके अलावा प्रदेश में सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों में सोशल डिस्टैंसिंग का ध्यान रखना होगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने मंत्रिमंडल की बैठक के एक दिन बाद मंगलवार को कोविड प्रोटोकॉल को लेकर गाइडलाइन जारी की है। जारी गाइडलाइन के अनुसार राज्य में सभी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व अन्य कार्यक्रम अब 50 फीसदी क्षमता के साथ होंगे। संबंधित डीसी, पुलिस अधिकारियों व स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि इन कार्यक्रमों में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन हो। 

इसके अलावा सिनेमा हॉल, मल्टीप्लैक्स, स्टेडियम व स्वीमिंग पूल भी खुल गए हैं। इन्हें भी कोविड प्रोटोकॅाल का ध्यान रखना होगा। जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ डिजास्टर मनैजमैंट एक्ट 2005 तथा आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लगने वाले लंगरों पर अब किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होगी लेकिन इसके लिए कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करना होगा।

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Content Writer

Vijay

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