Solan: नगर निगम का ऑफर, 15 दिन में हाऊस टैक्स का किया भुगतान तो मिलेगी इतने प्रतिशत की छूट
punjabkesari.in Wednesday, May 07, 2025 - 07:11 PM (IST)

सोलन (ब्यूरो): शहर में हाऊस टैक्स का निर्धारित समय से पहले हाऊस टैक्स का भुगतान करने पर भवन मालिक 10 फीसदी की बचत कर सकते हैं। नगर निगम सोलन ने हाऊस टैक्स के लिए एक ऑफर स्कीम शुरू की है। हाऊस टैक्स का बिल जारी होने के 15 दिनों के अंदर यदि इसका भुगतान किया जाएगा, तो 10 फीसदी की छूट मिलेगी। यदि 15 दिनों बाद भुगतान किया, तो पूरा बिल ही जमा करना पड़ेगा। 30 दिन बाद एक प्रतिशत पैनल्टी के साथ भुगतान करना पड़ेगा। यह पैनल्टी हर माह एक प्रतिशत की दर से बढ़ती जाएगी। 12 महीने बाद यह पैनल्टी 12 प्रतिशत हो जाएगी। नगर निगम शहर में हाऊस टैक्स के बिल जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह बिल भवन मालिकों के मोबाइल फोन पर जारी किए जा रहे हैं।
अभी फिलहाल वार्ड नम्बर 1 से वार्ड नम्बर 6 तक हाऊस टैक्स के बिल जारी किए हैं। इन 6 वार्डों से नगर निगम को करीब 2.47 करोड़ रुपए की आय होगी। गत वित्त वर्ष में नगर निगम हाऊस टैक्स से 10 करोड़ रुपए में 8 करोड़ रुपए वसूल करने में कामयाब रहा था। डिफाल्टर के खिलाफ निगम द्वारा कार्रवाई की तैयारी शुरू कर ली है। इसके बाद बिजली व पानी के कनैक्शन काटे जा सकते हैं।
वार्ड नम्बर एक नगर निगम द्वारा 980 भवन मालिकों को हाऊस टैक्स के बिल जारी किए हैं। हाऊस टैक्स की कुल राशि 56.27 लाख रुपए है। वार्ड नम्बर 2 में निगम द्वारा 1389 भवन मालिकों को हाऊस टैक्स के बिल जारी किए हैं। इन भवन मालिकों की हाऊस टैक्स की राशि 72.02 लाख रुपए है। वार्ड नम्बर 3 में 635 भवन मालिकों को 40.76 लाख रुपए जमा कराना होगा। वार्ड नम्बर 4 में 400 भवन मालिकों को हाऊस टैक्स के बिल जारी हुए हैं। इनका हाऊस टैक्स 17.01 लाख रुपए है। वार्ड नम्बर 5 में 520 भवन मालिकों को करीब 26.98 लाख रुपए का हाऊस टैक्स बिल जारी हुआ है। इसी तरह वार्ड नम्बर 6 में 668 भवन मालिकों को हाऊस टैक्स का 33.88 लाख रुपए का बिल जारी किया गया है।
नगर निगम आयुक्त एकता काप्टा ने बताया कि नगर निगम ने वार्ड नम्बर एक से वार्ड 6 तक हाऊस टैक्स के बिल जारी कर दिए हैं। बिल जारी होने के 15 दिन में जो भुगतान करेगा, उन्हें 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 15 दिन बाद पूरा बिल जमा करना पड़ेगा। एक माह बाद बिल एक प्रतिशत की पैनल्टी के साथ जमा करना पड़ेगा। यह पैनल्टी हर माह एक प्रतिशत की दर से बढ़ती रहेगी।