हिमाचल में चाय बागान बेचने पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध : महेंद्र सिंह
punjabkesari.in Tuesday, Aug 10, 2021 - 11:53 PM (IST)

शिमला (कुलदीप): हिमाचल प्रदेश में अब चाय बागानों को बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। इसी तरह से लैंड यूज को परिवर्तन करने की अनुमति भी नहीं होगी। राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने इससे संबंधित हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 19) को पेश किया। इसमें संशोधन होने से प्रदेश में लैंड सीलिंग एक्ट का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो सकेगा। इससे पहले सरकार को ऐसी शक्तियां प्राप्त थीं, जिससे विशेष परिस्थितियों व विशेष मामलों में चाय बागान की जमीन को ट्रांसफर करने की अनुमति दी जा सकती थी। यानी इससे शक्तियों का दुरुपयोग होने की संभावना बनी रहती थी। पहले किए गए संशोधन के अनुसार 6 ए व 7 ए के तहत सरकार से लैंड यूज परिवर्तन करने की सशर्त अनुमति मिल सकती थी। अब इस विधेयक को सदन में चर्चा के लिए रखने के बाद पारित किया जाएगा।