Shimla: मंत्री जगत सिंह नेगी के डीओ नोट पर जारी तबादला आदेश पर रोक लगाने के आदेश

punjabkesari.in Wednesday, May 07, 2025 - 09:40 PM (IST)

शिमला (मनोहर) : प्रदेश हाईकोर्ट ने राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी के डीओ नोट पर जारी तबादला आदेश पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। याचिकाकर्त्ता टीजीटी आर्ट्स के पद पर कार्यरत है। उसे 1 मई, 2025 को कार्यालय आदेश जारी कर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ज्योरी, तहसील रामपुर, जिला शिमला से राजकीय मिडल स्कूल थरला, अंडर कॉम्पलैक्स राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जौन, जिला कुल्लू में स्थानांतरित किया गया। प्रार्थी का आरोप है कि ये तबादला आदेश मंत्री जगत सिंह नेगी के कहने पर उनके डीओ नोट के आधार पर दिया गया है। प्रार्थी का कहना है कि उसने अपना सामान्य कार्यकाल पूरा नहीं किया है।

याचिकाकर्त्ता ने 13.09.2022 को वर्तमान स्थान पर कार्यभार ग्रहण किया है। प्रार्थी का यह भी कहना है कि उसने एसोसिएट एनसीसी अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त किया है और 20 फरवरी, 2025 के निर्देशों के अनुसार एसोसिएट एनसीसी को केवल उसी संस्थान में तैनात किया जा सकता है जहां एनसीसी गतिविधियां शुरू अथवा कार्यात्मक हैं। प्रार्थी का कहना है कि स्थानांतरित स्टेशन पर एनसीसी गतिविधियां कार्यात्मक नहीं हैं। न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ ने प्रार्थी द्वारा लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए कहा कि यह अंतरिम राहत प्रदान करने का मामला बनता है। इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया कि याचिकाकर्त्ता को अपनी वर्तमान तैनाती के स्थान पर सेवा जारी रखने की अनुमति दी जाए।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Vijay

Related News