3 नाबालिगों के साथ दुष्कर्म व अश्लील हरकतें करने के आरोपी को आजीवन कारावास
punjabkesari.in Thursday, Dec 01, 2022 - 07:46 PM (IST)

मंडी (रजनीश): विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) जिला मंडी की अदालत ने 3 नाबालिगों के साथ अश्लील हरकतें करने व दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर एक आरोपी को कारावास की सजा सहित जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 5 नवम्बर, 2019 को दोनों बच्चियों के पिता ने थाना में बयान दिया था कि उसके नाबालिग भतीजे ने बताया कि आरोपी ने 4 नवम्बर, 2019 को उसके घर के साथ लगते निर्माणाधीन पंचायत घर के अंदर उससे अश्लील हरकतें कीं। इसके अलावा उसकी बेटी (7 वर्ष) ने बताया कि 2-3 दिन पहले स्कूल से छुट्टी होने के बाद जब वह अपनी चाचा की बेटी (8 वर्ष) के साथ घर आ रही थी तो आरोपी ने टॉफी देने के बहाने दोनों के साथ उसी निर्माणाधीन पंचायत घर में अश्लील हरकतें की थीं और उन्हें किसी को बताने पर उन्हें जान से मरने की धमकी दी थी। इस संबंध में पीड़िता के पिता ने मुख्यमंत्री संकल्प सेवा में शिकायत की थी। उक्त शिकायत के आधार पर महिला पुलिस थाना मंडी ने दोषी के खिलाफ अभियोग दर्ज हुआ था। मामले की छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी द्वारा मामले के चालान को अदालत में दायर किया था।
उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 22 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे। उक्त मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी चानन सिंह द्वारा की गई। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत 2 वर्ष के साधारण कारावास की सजा के साथ 1000 रुपए का जुर्माना, धारा 376एबी के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 50000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। इसके साथ धारा 377 के तहत आजीवन कारावास के साथ 5000 रुपए जुर्माना, धारा 506 (आईआई) के तहत 2 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1000 रुपए जुर्माना, पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 50000 रुपए जुर्माना व धारा 10 के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 2000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 6 माह तक के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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