ग्राम पंचायत अम्ब को नगर पंचायत बनाने के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट में खारिज

punjabkesari.in Wednesday, May 31, 2023 - 10:51 PM (IST)

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत अम्ब को नगर पंचायत बनाए जाने के खिलाफ  दायर याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने प्रार्थी रमन कुमार की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने इस मामले में वैधानिक प्रावधानों का पालन किया है। इस कारण कोर्ट दखल नहीं देगा। प्रार्थी का आरोप था कि सरकार को ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बनाते समय अधिकांश लोगों की इच्छा का सम्मान करना चाहिए था। नगर पंचायत बनाए जाने से गरीब लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने के आरोप भी लगाए गए थे।

सरकार का कहना था कि लोगों को विभिन्न नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अम्ब को नगर पंचायत बनाया गया है। कुछ नागरिक सुविधाएं पंचायतों द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई जा सकतीं क्योंकि उसके संसाधन सीमित होते हैं। सरकार नगर पालिका अधिनियम के तहत तीन तरह के स्थानीय नगर निकाय बना सकती है जिसमें नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम शामिल हैं। नगर पंचायत बनाने के लिए कम से कम 2000 की आबादी वाले क्षेत्र को लिया जाता है। सरकार ने कहा कि मौजूदा वक्त की मांग को देखते हुए नगर पंचायत अम्ब को बेहतर सुविधा और योजनाबद्ध विकास के लिए बनाया गया है।

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Content Writer

Vijay

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