JBT के पदों के लिए बीएड डिग्रीधारकों को शामिल करने के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

punjabkesari.in Friday, Jan 07, 2022 - 09:39 PM (IST)

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका पर पारित किए अंतरिम आदेश
शिमला (मनोहर):
प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी के पदों के लिए बीएड डिग्रीधारकों को भी शामिल करने के अपने फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात फैसले पर अमल करने पर रोक लगाने के आदेश पारित किए। 26 नवम्बर को हाईकोर्ट ने जेबीटी भर्ती मामलों पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया था कि शिक्षकों की भर्ती के लिए एनसीटीई द्वारा निर्धारित नियम प्रारंभिक शिक्षा विभाग के साथ-साथ अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग पर भी लागू होते हैं। कोर्ट ने विभिन्न याचिकाओं को स्वीकारते हुए प्रदेश सरकार को यह आदेश भी दिए थे कि वह 28 जून, 2018 की एनसीटीई की अधिसूचना के अनुसार जेबीटी पदों की भर्ती के लिए नियमों में जरूरी संशोधन करें। 

कोर्ट के फैसले से जेबीटी पदों के लिए बीएड डिग्री धारक भी पात्र हो गए थे परंतु इस फैसले पर रोक के पश्चात बीएड डिग्रीधारक फिर से इन पदों के लिए रेस से बाहर हो गए। उल्लेखनीय है कि बीएड डिग्री धारक याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि उन्हें भी जेबीटी भर्ती के लिए कंसीडर किया जाए क्योंकि वो बीएड डिग्रीधारक होने के साथ-साथ टैट उत्तीर्ण भी हैं और एनसीटीई के नियमों के तहत जेबीटी शिक्षक बनने के लिए पात्रता रखते हैं। ज्ञात रहे कि एनसीटीई के नियमों के तहत बीएड डिग्रीधारक जेबीटी के पदों की भर्ती के लिए सशर्त पात्र बनाए गए हैं अत: उन्हें नियुक्ति प्राप्त करने के पश्चात 6 महीने का अतिरिक्त ब्रिज कोर्स करना होगा।

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Content Writer

Vijay

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