HC ने किस मामले में केंद्र व राज्य सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, जानने के लिए पढ़ें खबर

punjabkesari.in Tuesday, Dec 17, 2019 - 11:21 PM (IST)

शिमला (ब्यूरो): केंद्र सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट रूल्स 2016 को लागू करवाने के लिए क्या कदम उठाए हैं, इस बाबत केंद्र सरकार को कोर्ट के समक्ष स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं। प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को भी इस बाबत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायालय ने पूछा है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट रूल्स 2016 की अनुपालना में क्या कारगर कदम उठाए हैं। न्यायालय ने यह भी पूछा है कि क्या स्वीकृत की गई राशि स्थानीय निकायों को जारी कर दी गई है। न्यायालय ने यह भी पूछा है कि क्या वेस्ट डीलर्स व वेस्ट पिकर्स के पंजीकरण करने के लिए योजना तैयार कर ली गई है।

न्यायालय ने सभी जिला दंडाधिकारियों व आयुक्तों को भी इस बाबत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं कि क्या सॉलिड वेस्ट को अलग तरीके से एकत्रित करने, उसे प्रक्रिया में लाने व उसका निपटारा करने के लिए स्थानीय निकायों को कुशल बना दिया है। क्या इन नियमों को स्थानीय निकायों जैसे पंचायतों, कस्बों आदि में लागू करवाने के लिए कदम उठाए गए हैं। क्या सॉलिड वेस्ट को अलग तरीके घर-घर जाकर एकत्रित करने के लिए इंतजाम किया गया है। बद्दी-बरोटीवाला में सॉलिड वेस्ट के लिए जगह चिन्हित करने बाबत भी आदेश जारी किए हैं, जोकि सिरसा नदी से 100 मीटर की दूरी पर, रिहायशी इलाकों, स्थानीय पार्कों व प्राकृतिक स्रोतों से 200 मीटर की दूरी पर व एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर की दूरी पर हो। कोर्ट के समक्ष इस बाबत भी शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं।

मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट का अवैज्ञानिक तरीके से निपटारा करने की शिकायत को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए। मामले को लेकर आगामी सुनवाई 8 जनवरी को होगी।


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Vijay

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