हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव व प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को जारी किया कारण बताओ नोटिस, जानिए क्या है मामला

punjabkesari.in Friday, May 17, 2024 - 07:09 PM (IST)

शिमला (मनोहर): कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने से जुड़े मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिक्षा सचिव व प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अदालती आदेशों की अवहेलना करने से जुड़े मामले में कार्रवाई की जाए। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने श्याम लाल द्वारा दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के पश्चात आदेश पारित किए। याचिकाकर्त्ता के अनुसार कोर्ट ने उसकी जूनियर बेसिक टीचर (जेबीटी) के रूप में प्रदान की गई अनुबंध वाली सेवाओं को पैंशन व वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गिने जाने के आदेश दिए थे। बावजूद इसके हाईकोर्ट के आदेशों को लागू नहीं किया गया है। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में पहले ही राज्य सरकार के प्रधान सचिव वित्त ने अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार बनाम शीला देवी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित विभिन्न निर्देशों को प्रभावी बनाने के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

हाईकोर्ट ने कहा कि 16 मार्च, 2024 को अधिसूचना जारी करना, उनके निर्देशों की अनुपालना नहीं है। निर्देशों की अनुपालना के लिए किसी समिति का गठन करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों की व्याख्या सामान्य ज्ञान वाला कोई भी व्यक्ति कर सकता है। प्रतिवादी विभाग में सामान्य ज्ञान की कमी है, जो न्यायालय द्वारा जारी एक सरल निर्देश को समझने में सक्षम नहीं हैं। प्रतिवादियों द्वारा मामले में दिए गए निर्णय की अनुपालना नहीं की गई है। वास्तव में न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों की जान-बूझकर अवज्ञा की गई है। इसलिए प्रतिवादियों को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा और यह बताना होगा कि जान-बूझकर अदालत के आदेश की अवज्ञा करने के लिए उनके खिलाफ उचित आदेश क्यों न पारित किए जाएं। मामले पर सुनवाई 22 मई को निर्धारित की गई है।
हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Vijay

Related News