Kangra: दीवाली की रात 8 से 10 बजे तक ही चला सकेंगे पटाखे

punjabkesari.in Monday, Nov 02, 2026 - 04:13 PM (IST)

धर्मशाला (ब्यूरो): दीवाली पर पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर एसडीएम धर्मशाला मोहित रतन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। इसके तहत धर्मशाला उपमंडल में केवल स्वीकृत ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति होगी। पटाखों की बिक्री के लिए चार स्थान निर्धारित किए गए हैं। आदेशों के अनुसार कचहरी अड्डा, डिपो बाजार और सिविल बाजार के लिए पुलिस ग्राऊंड, कोतवाली बाजार व आसपास के क्षेत्रों के लिए सामुदायिक भवन के समीप खुला स्थान, मैकलोडगंज के लिए सब्जी मंडी का खुला स्थान और दाड़ी क्षेत्र के लिए दाड़ी मेला मैदान निर्धारित किया गया है।

पटाखों की बिक्री सुबह 8 से रात 8 बजे तक होगी, जबकि इन्हें चलाने की अनुमति रात 8 से 10 बजे तक ही रहेगी। रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी खुले स्थानों पर ही बिक्री करनी होगी। एसडीएम ने बताया कि पटाखों की बिक्री के लिए लाइसैंस लेने के इच्छुक आवेदकों को 4 नवम्बर तक कार्यालय में आवेदन करना होगा। नियमों और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


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Content Writer

Kuldeep

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