चम्बा में कल से लागू होगा CORONA CURFEW, बरती जाएगी सख्ती : डीसी

punjabkesari.in Thursday, May 06, 2021 - 05:58 PM (IST)

चम्बा (काकू चौहान): कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए चम्बा जिले में कल सुबह 6 बजे से कोरोना कर्फ्यू लागू हो जाएगा जाेकि 17 मई सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान आवश्यक कार्यों को छोड़कर अन्य किसी प्रकार की गतिविधियां नहीं होंगी। जिले में बेवजह आवागमन पर भी रोक लगा दी गई है। सिर्फ आपात स्थिति में ही व जरूरी काम के चलते ही लोग आवागमन कर सकेंगे। डीसी दुनी चंद राणा ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जगह-जगह पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। बॉर्डर एरिया पर भी पुलिस जवान तैनात रहेंगे। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

एक स्थान पर इकट्ठे नहीं हो सकेंगे 5 से ज्यादा लोग

डीसी ने चम्बा में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान 5 से ज्यादा लोग एक स्थान पर इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। शादी समारोह में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसके लिए भी प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। अनुमति संबंधित एसडीएम द्वारा दी जाएगी। धाम व रिसैप्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी सरकारी व गैर-सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। कोरोना टीकाकरण व टैस्टिंग जारी रहेगी। इसके लिए लोग आवाजाही कर सकते हैं। निर्माण कार्य जारी रहेंगे। इस दौरान मजदूरों को सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना होगा। इसके अलावा आईटी की सेवाएं भी मिलती रहेंगी। कृषि व बागवानी के कार्य भी बंद नहीं होंगे। उद्योगों में सेफ्टी प्रोटोकॉल से काम चलते रहेंगे।

शराब ठेके व अहाते रहेंगे बंद, ये संस्थान रहेंगे खुले

कोरोना कर्फ्यू के दौरान शराब के ठेके व अहाते पूरी तरह से बंद रहेंगे। अगर कोई अवैध तरीके से शराब की बिक्री करता है तो इसकी सूचना पुलिस को दें। पुलिस कड़ी कार्रवाई अमल में लाएगी। इसके अलावा अस्पताल व अन्य स्वास्थ्य संस्थान खुले रहेंगे। इसके अलावा दवाइयों की दुकानें, बैंक, डाकघर, एटीएम, सहकारी सभाएं, पैट्रोल पंप, गैस एजैंसी, बिजली बोर्ड कार्यालय, जल शक्ति विभाग कार्यालय व होस्टल खुले रहेंगे। वहीं सीएमओ, बीएमओ, एसडीएम, बीडीओ ऑफिस तथा ट्रेजरी की सेवाएं भी मिलती रहेंगी।

शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें

कोरोना कर्फ्यू के दौरान फल व सब्जियों की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा दूध, करियाना, मांस व मछली आदि की दुकानों को भी खोलने की छूट है। डीसी ने व्यापारियों से आग्रह किया है कि 6 बजे से पहले ही दुकानें बंद करने का प्रयास करें ताकि बाजारों में आवागमन रुक सके। इसके लिए व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से भी वार्तालाप किया जाएगा।

50 फीसदी क्षमता के साथ चलती रहेंगी बसें

परिवहन निगम की बसें 50 फीसदी क्षमता के साथ चलती रहेंगी। इस दौरान लम्बे रूटों पर भी बसें चलती रहेंगी। इसके अलावा मालवाहक वाहनों को भी आवाजाही की छूट है ताकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति न रुके। वहीं निजी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। सिर्फ एम्बुलैंस व आपात स्थिति में ही लोग वाहन का प्रयोग कर सकते हैं।

आदेशों की अवहेलना पर दर्ज होगा मुकद्दमा : एसपी

एसपी अरूल कुमार ने कहा कि जगह-जगह पुलिस कर्मी तैनात कर दिए हैं। 100 होमगार्ड जवानों की भी ड्यूटी लगाई है। जिले के बॉर्डर एरिया व बैरियर पर चैकिंग बढ़ा दी गई है। लोग कोरोना कफ्र्यू का पालन करें। नियमों की अवहेलना करने वालों के साथ पुलिस सख्ती से निपटेगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास कफ्र्यू पास है तो सही जानकारी उपलब्ध करवाएं। फर्जी पास बनाने वालों पर धोखाधड़ी का मुकद्दमा दर्ज किया जाएगा। शादी समारोहों में 20 से अधिक लोग पाए गए तो 5000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा बसों में भी 50 फीसदी यात्री ही बिठाएं।


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Content Writer

Vijay

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