4 किलो चरस मामले में कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, इस आधार पर बरी किए 5 आरोपी

punjabkesari.in Sunday, Apr 03, 2022 - 11:59 PM (IST)

सुंदरनगर (ब्यूरो): भौर में 4 किलो चरस के आरोप में पकड़े 5 आरोपी बरी हो गए हैं। विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को तत्काल रिहा करने, चरस को नष्ट करने और जब्त फोन व सिम को अपील निर्धारित करने की वैधानिक समय अवधि समाप्त होने के बाद असल मालिक को लौटाने के आदेश किए हैं। अढ़ाई साल के बाद विशेष न्यायालय न्यायाधीश हरीश शर्मा की अदालत ने अंतिम निर्णय देते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 और 29 के तहत अपराध स्थापित करने में सक्षम नहीं है। 

12 जुलाई, 2019 का है मामला

बता दें कि ऊना व मंडी की विजीलैंस की संयुक्त टीम ने भौर में 12 जुलाई, 2019 को बल्ह तहसील के ढाबण टांडा मंदिर निवासी हेम राज और नारायण दास पुत्र कृष्ण चंद को 3 किलो 934 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था। पुलिस ने मामले में शामिल गवाली तहसील पधर निवासी राम लाल, उरला के देवेंद्र पुत्र चन्द्र सिंह व बंजार गुशैणी निवासी सतिंदर पुत्र राम रत्न को सह अभियुक्त बनाया था। ट्रायल के दौरान तकरीबन 39 गवाह पेश किए गए थे। गौर हो कि विजीलैंस ऊना के एएसपी सागर चन्द्र और मंडी एएसपी विजीलैंस कुलभूषण वर्मा ने संयुक्त अभियान में चरस तस्करों को पकड़ा था और इस दौरान दोनों युवकों की पुलिस से मारपीट भी हुई थी। इस मारपीट में एएसपी कुलभूषण वर्मा, एएसपी सागर चन्द्र व होमगार्ड रोहित चोटिल भी हुए थे और उसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल की मदद से उन्हें काबू किया जा सका था। 

कोर्ट ने 49 पेज की दी जजमैंट  

चरस आरोप के मामले में अमित चौधरी व पवन शर्मा बतौर गवाह शामिल हुए। कोर्ट द्वारा 49 पेज की दी जजमैंट के अनुसार जब उनके बैग की तलाशी ली तो उसमें 1.887 व 2.047 किलोग्राम में कुल 3 किलो 934 ग्राम चरस बरामद हुई। चरस के नमूने जुन्गा एसएफएसएल लैब भेजने पर इसकी शुद्ध मात्रा 33.63 डब्ल्यूडब्ल्यू पाई गई थी। आरोपियों को पकड़ने के दौरान पुलिस से मारपीट, सरकारी काम में बाधा डालने का मामला भी दर्ज किया था। कोर्ट में स्वतंत्र गवाह पवन बयान से मुकर गया जबकि अमित चौधरी ने स्वीकार किया कि वह विजीलैंस थाना प्रभारी को पहले जानता था। मामले में कोर्ट में वह गड़ा हुआ गवाह माना गया।

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Content Writer

Vijay

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