हिमाचल में 26 विभागों की 187 सेवाएं ऑनलाइन, पढ़ें खबर

punjabkesari.in Sunday, May 20, 2018 - 10:48 PM (IST)

शिमला (राक्टा): पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में 26 विभागों की 187 सेवाएं जनता को समयबद्ध उपलब्ध करवाई जा रही है। हि.प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2011 के तहत लोगों को प्रमुख सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं ताकि लोगों को लंबी दूरी तय करके जिला मुख्यालयों पर न जाना पड़े। सरकार द्वारा स्वास्थ्य, वन, पंचायती राज, राजस्व, उद्योग, आई.पी.एच.,कृषि, पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा नगर एवं शहरी नियोजन, ऊर्जा, गृह निर्माण व परिवहन सहित अन्य विभागों की कई सेवाएं  उक्त अधिनियम के दायरे में लाई गई हैं। प्रमुख सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए 12,582 अधिकारियों को नामित किया गया है और निगरानी के लिए जिला एवं प्रदेश स्तर पर 56 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इस कानून के माध्यम से विभिन्न सेवाएं तय समय सीमा में प्रदान की जाती हैं।


5 हजार के जुर्माने का प्रावधान
अधिनियम के अंतर्गत 5 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान उन अधिकारियों के लिए किया गया है, जो बिना किसी ठोस कारण के सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ रहते हैं। प्रदेश सरकार ने सी.एम. डैशबोर्ड भी लांच किया है। इसके माध्यम से विभिन्न योजनाओं की प्रगति को मुख्यमंत्री द्वारा एक नजर में सीधे तौर पर निगरानी की जा सकेगी। विभागों के विभिन्न आंकड़ों की जानकारी डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगी। हिमाचल 7 विषयों, 18 फोकस विषयों तथा 45 संकेतक आत्म मूल्यांकन तंत्रों के माध्यम से सुशासन को मापने के लिए जिला गुड गवर्नैंस इंडैक्स को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है।


ये मुख्य सुविधाएं मिल रहीं समयबद्ध
अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चरागाहों को आज्ञा अथवा स्वीकृति 24 घंटों में प्रदान करना निर्धारित है। इसी तरह जन्म-मृत्यु तथा विवाह पंजीकरण की सुविधा 2 दिन, बी.पी.एल प्रमाण पत्र 24 घंटे, वरिष्ठ नागरिक को पहचान पत्र 3 दिन, जल कनैक्शन (घरेलू व व्यवसायिक) 30 दिन, मिट्टी परीक्षण 60 दिन व दिव्यांगों को पहचान पत्र 3 दिनों के भीतर देने सहित अन्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।


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Vijay

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