चरस रखने के दोषी को 15 वर्ष का कठोर कारावास व डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा

punjabkesari.in Friday, Dec 30, 2022 - 06:48 PM (IST)

मंडी (रजनीश): विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने चरस रखने के अपराध में एक व्यक्ति को कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 13 मार्च, 2010 को अन्वेषण अधिकारी, पुलिस थाना औट सहायक उपनिरीक्षक अपनी पुलिस टीम के साथ गश्त के दौरान शिली-लारजी की तरफ जा रहे थे तो उसी समय पिंजाई रास्ते की तरफ से एक व्यक्ति बैग लेकर आ रहा था। पुलिस की गाड़ी को देख वह व्यक्ति कुछ बौखला गया और पीछे की तरफ मुड़ने लगा, जिसके चलते पुलिस को उस पर संदेह हुआ। इसी संदेह के चलते उक्त व्यक्ति को पुलिस ने कुछ दूरी पर पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 1 किलो 500 ग्राम चरस बरामद हुई थी। उक्त व्यक्ति का नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम ब्रह्म प्रकाश बताया था। उक्त व्यक्ति के खिलाफ पुलिस थाना औट जिला मंडी में मामला दर्ज हुआ था।

मामले की छानबीन पूरी होने के बाद चालान थाना अधिकारी औट द्वारा अदालत में दायर किया गया। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में 11 गवाहों के बयान दर्ज हुए थे। इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने अमल में लाई थी। मामले में अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को 1 किलो 500 ग्राम चरस रखने के अपराध में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत 15 वर्ष के कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने राशि न भरने पर दोषी को 18 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा।

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Content Writer

Vijay

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