Mandi: चरस के साथ पकड़े तस्कर काे 10 वर्ष का कठोर कारावास, 1 लाख का जुर्माना भी लगाया
punjabkesari.in Wednesday, Aug 06, 2025 - 07:29 PM (IST)

मंडी (रजनीश): विशेष न्यायालय-1 मंडी ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी केरल निवासी अजसल रेह्यान पी काे दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे 1 किलो 674 ग्राम चरस रखने के जुर्म में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1,00,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दाषी के एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
इस मामले की पैरवी कर रहे जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 27 फरवरी 2023 को पुलिस टीम पुंघ फोरलेन क्षेत्र में गश्त और नाकाबंदी पर माैजूद थी। इस दौरान मंडी की ओर से आ रही एचआरटीसी बस को जांच के लिए रोका गया। चैकिंग के समय सीट नंबर 47 पर बैठे एक युवक घबरा गया और अपने बैग की तलाशी देने से बचने की कोशिश करने लगा।
संदेह के आधार पर जब उसका बैग चैक किया गया तो उसमें से 1 किलो 674 ग्राम चरस बरामद हुई। पूछताछ करने पर उसने अपनी पहचान अजसल रेह्यान पी, पुत्र अब्दुल रेह्मान, निवासी पोत्तेंगन पलीपड़ी रोड, मोलान, केरल के रूप में बताई। चरस बरामदगी की पूरी कार्रवाई स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में नियमों के तहत की गई और मौके पर ही नशीले पदार्थ को सील किया गया।
जांच अधिकारी ने सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इस मामले की विस्तृत छानबीन की और चालान कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए। गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायालय ने आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।