Shimla: संजौली मस्जिद केस पर नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई, जानें मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड को क्या मिले निर्देश
punjabkesari.in Saturday, Nov 16, 2024 - 03:49 PM (IST)
शिमला (वंदना): संजौली मस्जिद मामला अब एक नई दिशा में बढ़ गया है। शनिवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड को निर्देश दिया कि वे मस्जिद की शेष बची दो मंजिलों का पूरा रिकॉर्ड कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जल्द ही रिप्लाई फाइल किया जाए, जिसके बाद मामले पर अगली सुनवाई की तारीख तय की जाएगी। इससे पहले नगर निगम आयुक्त ने 3 मंजिल को तोड़ने के आदेश दिए थे। इसके तहत मस्जिद कमेटी ने मंजिलों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। अब जैसे ही रिप्लाई फाइल किया जाएगा, नई तारीख तय कर मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी।
कमेटी जल्द जमा करवाएगी रिकॉर्ड
मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि कोर्ट ने 2 मंजिल को लेकर रिप्लाई देने के आदेश दिए हैं। कमेटी जल्द ही इससे संबंधित रिकाॅर्ड कोर्ट में जमा करवा देगी। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के इस्टेट ऑफिसर कुतुबुदीन ने कहा कि प्रदेश मुस्लिम वैलफेयर संगठन की ओर से निगम आयुक्त कोर्ट के फैसले को जिला अदालत में चुनौती दी है। इस पर सुनवाई चल रही है। 18 नवम्बर को इस पर सुनवाई होनी है।
अवैध निर्माण के 57 मामलों पर कोर्ट में हुई सुनवाई
नगर निगम आयुक्त कोर्ट में शनिवार को शहर में अवैध निर्माण के 57 मामलों पर सुनवाई की गई है। इसमें भवन मालिकों द्वारा बिना अनुमति और नक् शे से बाहर जाकर निर्माण करने को लेकर मामले कोर्ट में लगाए गए है। इसमें कई मामलों पर भवन मालिकों को अवैध निर्माण को तोडऩे के आदेश कोर्ट देता है। शनिवार को हुई सुनवाई में कई भवन मालिकों को अवैध निर्माण हटाने के आदेश दिए गए हैं।
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