Shimla: संजौली मस्जिद मामले में नगर निगम शिमला ने हाईकोर्ट में पेश की अनुपालना रिपोर्ट

punjabkesari.in Monday, Mar 09, 2026 - 09:19 PM (IST)

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट में संजौली मस्जिद मामले में नगर निगम शिमला की ओर से अनुपालना रिपोर्ट पेश की गई। कोर्ट को बताया गया कि मस्जिद की निचली दो मंजिलों को छोड़ कर ऊपरी अवैध मंजिलें गिरा दी गई हैं। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने अनुपालना रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेने के पश्चात मामले पर आगामी विचार करने हेतु 6 अप्रैल को सुनवाई करने के आदेश जारी किए। कोर्ट ने मामले के अंतिम निपटारे तक मस्जिद की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश भी दिए। इस मामले में हाईकोर्ट ने निचली दो मंजिलों को भी गिराने के नगर निगम शिमला और जिला न्यायालय शिमला के आदेश पर रोक लगाने के आदेश जारी किए थे।

जबकि इससे ऊपर की मंजिलों को तोड़ने के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्त्ता नगर निगम को दिए आश्वासन के अनुसार कार्य करे जिसके तहत उसने खुद ही दो मंजिलों को छोड़कर अतिरिक्त निर्माण को तोड़ने संबंधी आवेदन दिया था। निगम ने निर्माण को अवैध बताते हुए कहा था कि मस्जिद कमेटी अथवा वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण की इजाजत कभी दी ही नहीं गई थी इसलिए इसका निर्माण अनधिकृत नहीं अवैध है।

इस मामले में वक्फ बोर्ड की ओर से याचिका दायर की गई है और बताया गया है कि यह मस्जिद करीब सौ साल पुरानी है। उल्लेखनीय है कि 30 अक्तूबर 2025 को संजौली मस्जिद मामले में शिमला जिला अदालत ने गिराने का फैसला सुनाया था। अदालत ने नगर निगम (एमसी) शिमला के आयुक्त कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए मस्जिद की निचली दोनों मंजिलों को भी अवैध करार देकर 31 दिसम्बर तक गिराने का आदेश दिया था।


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Kuldeep

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