अब तीसरी कक्षा से सीधा 8वीं कक्षा में बैठेगी 8 साल की काशवी, हाईकोर्ट ने दी अनुमति
punjabkesari.in Wednesday, Mar 23, 2022 - 10:35 PM (IST)

शिमला (मनोहर): हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने विशेष परिस्थितियों में पालमपुर की कक्षा तीसरी की छात्रा काशवी को 8वीं कक्षा में बैठने अनुमति दे दी। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक एवं न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने पिता संतोष कुमार द्वारा दायर याचिका पर ये आदेश पारित किए। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार काशवी का जन्म 12 मार्च, 2014 को हुआ था और वर्तमान में वह रेनबो पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल धर्मनन पालमपुर में तीसरी कक्षा में पढ़ रही है। काशवी एक असाधारण और बौद्धिक रूप से खास प्रतिभा संपन्न बच्ची है। उसे चीजों को जल्द समझने का कौशल प्राप्त है।
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वाह!.. 3rd की ये बच्ची सीधा 8th क्लास में बैठेगी, हिमाचल हाईकोर्ट ने दिए आदेश, सुनिए क्या कह रहीवाह!.. 3rd की ये बच्ची सीधा 8th क्लास में बैठेगी, हिमाचल हाईकोर्ट ने दिए आदेश, सुनिए क्या कह रही
Posted by Punjab Kesari / Himachal on Wednesday, March 23, 2022
काशवी को 3 साल की उम्र से ही भारतीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और पड़ोसी देशों की राजधानी, सौरमंडल और राष्ट्रीय ध्वज, महत्वपूर्ण दिनों, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों, हिमाचल प्रदेश के जिलों और भारत से संबंधित लंबे समय तक का ज्ञान है। काशवी के सामान्य ज्ञान व अन्य विषयों की अनेकों वीडियो यू-ट्यूब पर उपलब्ध हैं, जिन्हें कई लोगों द्वारा देखा और पसंद किया जा रहा है। काशवी के पिता ने 16.10.2021 को जोनल अस्पताल धर्मशाला में उसका आईक्यू टैस्ट करवाया, जिसमें उसका आईक्यू 154 आंका गया था और उसकी जांच करने वाले डाक्टर ने कहा कि वह असाधारण और बौद्धिक रूप से बहुत श्रेष्ठ/प्रतिभाशाली बच्ची है।
काशवी के आईक्यू परीक्षा परिणाम के साथ उसके पिता ने राज्य के शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पदाधिकारियों को पत्र भेजकर उसे कक्षा 8वीं में दाखिला लेने, कक्षा 8वीं की परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। जब प्रतिवादियों की ओर से इस मामले में कुछ नहीं किया गया तो उन्होंने उनकी ओर से तत्काल याचिका दायर कर प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग की कि काशवी को एक विशेष मामले के रूप में कक्षा 8वीं में प्रवेश लेने की अनुमति दी जाए।
कोर्ट ने याचिका के रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि काशवी एक प्रतिभाशाली और बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ बच्ची हो सकती है। कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि काशवी उक्त स्कूल में कक्षा 8वीं में छात्रा के रूप में प्रवेश लेती है तो उसकी समग्र प्रगति की निगरानी संबंधित स्कूल अधिकारियों द्वारा नियमित आधार पर की जाएगी। काशवी की हर क्षेत्र में प्रगति के बारे में अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले पर आगामी सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। वहीं काशवी ने तीसरी कक्षा से 8वीं कक्षा में बैठने के लिए अनुमति देने पर हाईकोर्ट का आभार जताया है।
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