विदेश यात्रा करने वालों के लिए कोविड के नए नियम, अब यात्रा से पहले करना होगा ये काम

punjabkesari.in Friday, Feb 11, 2022 - 11:05 PM (IST)

शिमला (जस्टा): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार अब अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए लोगों को नए नियमों की पालना करनी होगी। विदेश यात्रा करने वाले सभी लोगों के लिए अब कुछ नए नियम 14 फरवरी से लागू किए जाएंगे। विदेश यात्रा करने वाले सभी लोगों को निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन हवाई सुविधा पोर्टल पर एक स्व-घोषणा पत्र जमा करवाना होगा। वहीं यात्रा से 72 घंटे पहले की गई एक नैगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट या कोविड-19 टीकाकरण के पूर्ण प्राथमिक टीकाकरण कार्यक्रम को पूरा करने का प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना चाहिए। आगमन पर हवाई अड्डे पर सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। ऑनलाइन भरा गया स्व-घोषणा फार्म हवाई अड्डे के स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिखाना होगा। स्क्रीनिंग के दौरान जिन यात्रियों में लक्षण पाए जाएंगे, उन्हें तुरंत आइसोलेट कर प्रोटोकॉल के अनुसार चिकित्सा सुविधा में ले जाया जाएगा। यदि सकारात्मक परीक्षण किया जाता है तो उनके संपर्कों की पहचान की जाएगी और प्रोटोकॉल के अनुसार उनका प्रबंधन किया जाएगा।

हवाई अड्डे पर आगमन के बाद कुल उड़ान यात्रियों में से 2 प्रतिशत आगमन पर हवाई अड्डे पर कोविड परीक्षण से गुजरना होगा। प्रत्येक उड़ान में इन 2 प्रतिशत यात्रियों की पहचान संबंधित एयरलाइंस द्वारा की जाएगी। यदि परीक्षण सकारात्मक है तो उनके नमूने कोविड-19 संस्करण की पुष्टि के लिए आईएनएसएसीओजी प्रयोगशाला नैटवर्क में संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजे जाएंगे। निर्धारित मानक प्रोटोकॉल के अनुसार उनका इलाज अलग-थलग किया जाएगा। सभी यात्री आगमन के अगले 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करेंगे। यदि यात्रियों में स्व-स्वास्थ्य की निगरानी में कोविड-19 के संकेत और लक्षण विकसित होते हैं तो वे तुरंत  आइसोलेट हो जाएंगे और अपनी निकटतम स्वास्थ्य सुविधा को रिपोर्ट करेंगे या राष्ट्रीय हैल्पलाइन नंबर 1075 या राज्य हैल्पलाइन नंबर 104 पर कॉल करेंगे।

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Content Writer

Vijay

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