Hamirpur: नगर निगम में शामिल नए क्षेत्रों में अब भवन निर्माण के लिए करना हाेगा ये काम, नहीं ताे भूल जाएं सुविधाएं
punjabkesari.in Tuesday, Feb 24, 2026 - 05:53 PM (IST)
हमीरपुर (राजीव चौहान): हमीरपुर में नगर निगम के गठन के बाद हमीरपुर शहर के साथ लगते 94 राजस्व गांवों को भी निगम में शामिल किया जा चुका है। नगर निगम हमीरपुर के आयुक्त राकेश शर्मा ने बताया कि निगम में शामिल होने के बाद इन नए क्षेत्रों में नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) अधिनियम 1977 की धारा 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39ए, 39बी, 39सी, 79, 81 और 83ए की शक्तियों को भी निगम के आयुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया है।
राकेश शर्मा ने बताया कि अब इन क्षेत्रों में किसी भी भवन का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले निगम की स्वीकृति अनिवार्य है। इसके अलावा नए व पुराने भवनों में बिजली, पानी और सीवरेज की सुविधा प्राप्त करने हेतु भी निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। आवासीय तथा व्यावसायिक भवनों की स्वीकृति पंजीकृत वास्तुकारों और नगर निगम हमीरपुर द्वारा ऑनलाइन वैब पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही है।
आयुक्त ने निगम क्षेत्र के सभी निवासियों से अपील की है कि वे भवन निर्माण शुरू करने से पहले नगर निगम की स्वीकृति अवश्य प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि बिना स्वीकृति से निर्मित अनाधिकृत भवनों में बिजली, पानी और सीवरेज की सुविधा प्राप्त करने हेतु नगर निगम हमीरपुर से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा और इन भवनों को निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी आवश्यक सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

