जेबीटी व सी एंड वी शिक्षकों की अब हो सकेगी सशर्त इंटर डिस्ट्रिक ट्रांसफर
punjabkesari.in Saturday, Nov 20, 2021 - 11:27 PM (IST)

प्रदेश सरकार ने जारी की नई व संशोधित अधिसूचना, नियम व शर्तें तय
शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में कार्यरत जेबीटी व सी एंड वी शिक्षकों के अब सशर्त इंटर डिस्ट्रिक ट्रांसफर हो सकेगी। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने नई व संशोधित अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश शिक्षा सचिव राजीव शर्मा की ओर से जारी अधिसूचना के तहत अब जेबीटी व सी एंड वी शिक्षक एक जिले से दूसरे जिले में तय नियमों व शर्तों के तहत स्थानांतरण करवा सकेंगे। इससे प्रदेश के इन हजारों शिक्षकों को राहत मिली है। बीते लंबे समय से इंटर डिस्ट्रिक ट्रांसफर नीति को लेकर विवाद चल रहा था। इसके अलावा 60 फीसदी दिव्यांगता वाले इन शिक्षकों पर भी कार्यकाल को लेकर कोई न्यूनतम समय अवधि निर्धारित नहीं होगी। इसी तरह विशेष परिस्थितियों में तबादले को लेकर केवल मैडीकल आधार पर ही कार्यकाल के 5 वर्ष की शर्त से छूट मिलेगी। म्यूचल ट्रांसफर पर भी 5 वर्ष के कार्यकाल की शर्त से छूट रहेगी, जबकि जिला में काडर और पद खाली होने पर ही तबादला हो सकेगा और आवेदन अधिक होने पर वरिष्ठता के आधार पर तबादला होगा। अंतर जिला तबादला सेवाकाल में केवल एक बार ही किया जाएगा।इंटर डिस्ट्रिक ट्रांसफर करवाने के लिए आवेदन संबंधित जिले के डिप्टी डायरैक्टर के पास करना होगा। इसके बाद उक्त डिप्टी डायरैक्टर दूसरे जिले के डिप्टी डायरैक्टर को आवेदन अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।
5 साल का पूरा करना होगा कार्यकाल
अधिसूचना के अनुसार अंतर जिला स्थानांतरण नीति प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत जिला कैडर के जेबीटी व सी एंड वी शिक्षकों पर लागू होगी। प्रतिशतता के मामले में अधिसूचना में कहा गया है कि जेबीटी व सी एंड वी संवर्ग की जिलावार कैडर संख्या का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष एक जिले से दूसरे जिले को अंतर जिला स्थानांतरण के लिए विचार किया जाएगा यानी कि ये अनिवार्य नहीं होगी। पात्रता को लेकर अधिसूचना में कहा गया है कि जेबीटी व सी एंड वी शिक्षक यदि एक जिले से दूसरे जिले में तबादला करवाना चाहते हैं तो 5 वर्ष का कार्यकाल (अनुबंध सेवाकाल को जोड़कर) पूरा होना अनिवार्य होगा। शिक्षक अब 13 साल की अवधि के बजाय 5 वर्ष में ही अपनी अंतर जिला ट्रांसफर करवा सकेंगे। इसके साथ ही महिला शिक्षक की शादी होने की सूरत में उनके लिए अंतर जिला ट्रांसफर के लिए 5 वर्ष की शर्त लागू नहीं होगी।
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