चैक बाऊंस व अवैध शराब मामले के 2 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

punjabkesari.in Friday, Jan 06, 2023 - 09:40 PM (IST)

अम्ब (अश्विनी): एडीशनल चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर-1 अम्ब निरंजन सिंह की अदालत ने चैक बाऊंस व अवैध शराब मामले में 2 दोषियों को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार चैक बाऊंस मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 माह की कैद तथा 14 लाख रुपए हर्जाने की सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता की ओर से मामले की पैरवी कर रहे वकील संदीप एस. चंदेल ने बताया कि शिकायतकर्ता मोहम्मद अशरफ पुत्र जान मोहम्मद निवासी अम्ब के साथ आरोपी व उसके भाई ने अपने हिस्से की जमीन, 2 दुकानें 10 लाख रुपए में बेचने बारे वर्ष 2014 में लिखित इकरारनामा किया था। इसके तहत शिकायतकर्ता ने 8 लाख रुपए उसे दे दिए लेकिन समय सीमा पर जमीन की रजिस्ट्री नहीं की गई। गत 15-5-2016 को रजिस्ट्री न होने का कारण बताकर आरोपी ने शिकायतकर्ता को 8 लाख रुपए का चैक वापस दे दिया। जब उसने चैक को बैंक शाखा में भुगतान के लिए लगाया तो बैंक खाते में पर्याप्त बैलैंस न होने के कारण चैक बाऊंस हो गया। इस बारे शिकायतकर्ता ने वकील के माध्यम से आरोपी को एक नोटिस जारी किया और साल 2016 में अदालत में केस दायर कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपने अहम फैसले में 138 नैगोशिएबल इंस्ट्रूमैंट एक्ट के तहत आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है।

अवैध शराब मामले में आरोपी को 3 साल कैद व जुर्माना
अवैध शराब के एक मामले में एसीजेएम कोर्ट नम्बर-1 अम्ब निरंजन सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 2 महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी कर रही सहायक जिला न्यायवादी शिखा राणा ने बताया कि गत 21-09-2017 को सुबह करीब 9 बजे भंजाल में पुलिस व एसआईयू यूनिट ऊना ने संयुक्त रूप से सड़क पर नाका लगाया हुआ था। इस बीच पुलिस टीम ने मुबारिकपुर की तरफ से आ रही एक इनोवा गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो गाड़ी का चालक गाड़ी को भगाने लगा व ज्यों ही कट मारा तो गाड़ी सड़क की कच्ची जगह पर नाली में जा घुसी और बंद हो गई। पुलिस टीम ने चालक को गाड़ी सहित काबू कर लिया और तलाशी के दौरान गाड़ी में अवैध रूप से रखी 17 पेटियां देसी शराब बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम व एमवी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। एडीए ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने फैसले में आरोपी रछपाल उर्फ मिंटू निवासी लोअर भंजाल को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है।

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Content Writer

Vijay

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