हिमाचल प्रदेश स्टांप ड्यूटी संशोधन विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी, सरकार ने राजपत्र में किया प्रकाशित
punjabkesari.in Friday, Dec 15, 2023 - 09:07 PM (IST)

शिमला (ब्यूरो): राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश स्टांप ड्यूटी संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के साथ ही सरकार ने इसे राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है। इसके साथ ही अब यह प्रदेश में लागू हो जाएगा। स्टांप ड्यूटी संशोधन विधेयक को विधानसभा के मानसून सत्र में पारित किया था। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब संपत्ति खरीदने पर पुरुषों को महिलाओं के मुकाबले अधिक स्टांप ड्यूटी का भुगतान करना होगा। सरकार ने संशोधित कानून में संपत्ति अर्थात भूमि व मकान की खरीद पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी के मामले में महिलाओं को राहत प्रदान की है। स्टांप ड्यूटी संशोधन विधेयक के अधिसूचित होने के बाद अब प्रदेश में पुरुषों व महिलाओं पर स्टांप ड्यूटी अलग-अलग लागू होंगी।
50 लाख रुपए या इससे ऊपर की संपत्ति की खरीद-फरोख्त पर पुरुषों के लिए पहले स्टांप ड्यूटी 6 फीसदी रखी गई थी जिसे बढ़ाकर 8 फीसदी कर दिया गया है। वहीं महिलाओं के लिए 80 लाख रुपए तक की जमीन की खरीद फरोख्त पर 4 फीसदी स्टांप ड्यूटी निर्धारित होगी। महिलाओं के लिए पहले भी स्टांप ड्यूटी 4 फीसदी थी जिसे बढ़ाने की सोची गई थी, मगर बाद में सरकार ने इसे वापस ले लिया। पुरुषों को 6 फीसदी तक ड्यूटी रखी थी, उसे 2 फीसदी आगे बढ़ाया गया है। 80 लाख रुपए की संपत्ति से ऊपर पुरुषों व महिलाओं दोनों को 8 फीसदी स्टांप ड्यूटी ही लगेगी। इसके अलावा गिफ्ट डीड में सरकार ने कुछ कमी जरूर की है। गिफ्ट डीड में 6 फीसदी तक स्टांप ड्यूटी थी जिसे अब कम किया गया है। स्टांप ड्यूटी पर कुछ और प्रावधान सरकार अगले विधानसभा सत्र में ला सकती है।
हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व संशोधन विधेयक भी अधिसूचित
हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व संशोधन विधेयक को भी राज्यपाल ने मंजूर कर दिया है। राजस्व संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने के साथ अधिसूचित कर दिया गया है। इसके माध्यम से प्रदेश में लैंड रैवेन्यू एक्ट में रिफॉर्म किए गए हैं और कई सेवाओं को इसके तहत टाइम बाऊंड किया गया है।
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