नशा तस्कर को 1 साल का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना

punjabkesari.in Sunday, Sep 05, 2021 - 11:55 AM (IST)

धर्मशाला (ब्यूरो) : कार में नशीले पदार्थ हेरोइन, अफीम व चरस लेकर जाने वाले नशा तस्कर को न्यायालय ने 1 साल का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषी को 3 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। केस की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी भुवनेश मिन्हास ने बताया कि 9 मार्च, 2010 को पुलिस ने कंडवाल बैरियर में नाका लगाया हुआ था एवं रूटीन चैकिंग की जा रही थी। इस दौरान जसूर से एक कार नंबर एच.पी. 36ए-0782 को जांच के लिए रोका। गाड़ी में अतुल कुमार निवासी जसूर और यशपाल निवासी टूंड सुगनाड़ा बैठे हुए थे। पुलिस ने जब उनका नाम पूछा तो दोनों घबरा गए। इस पर जब पुलिस ने दोनों की तलाशी ली तो अतुल की जेब से 60 ग्राम हेरोइन, 100 ग्राम अफीम और गाड़ी के डेशबोर्ड से 150 ग्राम चरस बरामद हुई। दोनों की गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ में उन्होंने बताया कि उन्होंने यह नशीले पदार्थ जिला मंडी से सौरभ से खरीदे थे।

आरोपितों की शिनाख्त पर पुलिस ने सौरभ को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के बाद न्यायालय में मामला पहुंचा। न्यायालय में केस चलते हुए यशपाल की मौत हो गई। वहीं सौरभ के खिलाफ कोई सबूत पेश न होने के चलते उन्हें बरी कर दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने की और न्यायालय में कुल 8 गवाह पेश किए गए। इसके आधार पर चरस के आरोप सिद्ध हुआ, जबकि कानून औपचारिकताओं के चलते हेरोइन व अफीम में आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। न्यायालय के पेश किए गए गवाहों के ब्यानों के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश नंबर एक प्रीति ठाकुर ने चरस बरामदी के दोष सिद्ध होने के अतुल का एक साल कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।


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Content Writer

prashant sharma

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