Himachal: कमर्शियल वाहनों में डस्टबिन न लगाने वालों के आज से होंगे चालान, 10 हजार होगा जुर्माना
punjabkesari.in Monday, May 05, 2025 - 11:48 AM (IST)

शिमला (राजेश): राजधानी शिमला सहित कमर्शियल वाहनों में डस्टबिन न लगाने वाले ऑप्रेटरों पर आज से परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा। वहीं वाहनों में डस्टबिन न होने पर 10 हजार का जुर्माना भी वसूलेगा। सरकार द्वारा कमर्शियल वाहनों में डस्टबिन लगाने की अधिसूचना के साथ ही परिवहन विभाग ने भी सभी ऑप्रेटरों, यूनियनों को पत्र के माध्यम से सूचित किया था और डस्टबिन लगाने के निर्देश दिए थे। वहीं 4 मई तक की मोहलत भी दी थी कि इस दिन तक बसों, टैक्सियों में डस्टबिन लगवा लें।
डस्टबिन न रखने पर नहीं होगी नए वाहनों की पासिंग
प्रदेश में जारी निर्देशों के बाद निजी बस ऑप्रेटरों सहित टैक्सी ऑप्रेटरों द्वारा वाहनों में डस्टबिन रख दिए हैं। प्रदेश में 29 अप्रैल से यह योजना शुरू हो गई है। इसके तहत जहां पुराने वाहनों में व्यवस्था लागू करनी अनिवार्य थी। वहीं नए वाहनों की पासिंग तब तक नहीं होगी, जब तक उनमें यह व्यवस्था न हो। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। राज्य सरकार ने सभी टैक्सी चालकों, सरकारी एचआरटीसी और निजी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में कार बिन्स कूड़ेदान लगाना अनिवार्य किया है, ताकि वाहन में उत्पन्न कचरे को एकत्रित कर निर्धारित स्थानों पर फैंका जा सके।
कचरा इधर-उधर फैंकने वालों को भी 1500 रुपए जुर्माना
प्रदेश में वाहन में कार बिन्स न लगाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में जैव कचरा इधर-उधर फैंकने पर भी 1500 रुपए का जुर्माना निर्धारित किया है। जिसे अब सख्ती से लागू किया जाएगा और नियमों की अवहेलना करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा।
क्या कहते हैं आरटीओ शिमला
आरटीओ शिमला अनिल शर्मा ने सरकार के आदेशों का पालन न करने वाले कमर्शियल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को इसे लेकर निरीक्षण भी किए जाएंगे और वाहनों में डस्टबिन न लगाने वालों से 10 हजार रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा।
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