सड़क दुर्घटना के दोषी ट्रक चालक को कोर्ट ने सुनाई कैद व जुर्माना की सजा

punjabkesari.in Tuesday, Nov 29, 2022 - 08:57 PM (IST)

अम्ब (अश्विनी): ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट नंबर-2 अम्ब विशाल तिवारी की अदालत ने सड़क दुर्घटना के मामले में आरोपी ट्रक चालक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। वर्ष 2013 में अम्ब-ऊना हाईवे पर धुसाड़ा में हुई सड़क दुर्घटना के मामले में कोर्ट ने विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी विशेष कुमार ने बताया कि 26 अक्तूबर, 2013 को धुसाड़ा बाजार से थोड़ा आगे अम्ब रोड पर चढ़ाई पर चढ़ रही एक कार को अम्ब की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने गलत दिशा में जाकर टक्कर मार दी। ट्रक कार को घसीटता हुआ 20 फुट तक ले गया और ट्रक चालक ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। 

कार में सवार गौरव पुत्र गोपाल निवासी चताड़ा, मंगत राम राणा पुत्र खुशी राम निवासी चताड़ा व अमित कौशल पुत्र मनोहर लाल व रोहित कुमार सहित 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में अम्ब पुलिस के जांच अधिकारी एएसआई अजीत सिंह ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के बाद चालान अदालत में पेश किया। एडीए ने बताया कि कोर्ट ने इस केस में गवाहों को सुनने के बाद अपने अहम फैसले में आरोपी ट्रक चालक कमलेश कुमार पुत्र ज्ञान चंद निवासी गवालडू, टौणी देवी (हमीरपुर) को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 279 में 3 महीने सजा व 1000 रुपए जुर्माना, आईपीसी की धारा 304ए में 6 महीने की सजा व 5000 रुपए जुर्माना तथा 187 एमवी एक्ट में 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को 3 महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Vijay

Recommended News

Related News