Bilaspur: चीनी की जमाखोरी पर लगेगा अंकुश, कुल ​इतना स्टॉक रख सकेंगे थोक व्यापारी

punjabkesari.in Wednesday, Oct 21, 2026 - 04:37 PM (IST)

बिलासपुर (बंशीधर): बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी के भंडारण की सीमा घटाकर आधी कर दी है। अब बिलासपुर जिला के थोक व्यापारी अधिकतम 1000 क्विंटल चीनी ही स्टॉक में रख सकेंगे। इससे पहले यह सीमा 2000 क्विंटल निर्धारित थी। संशोधित व्यवस्था गत 15 अक्तूबर से लागू हो चुकी है। ऐसे में अब विभाग की नजर व्यापारियों के स्टॉक पर रहेगी और नियमों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई की संभावना रहेगी।

जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले शीतल शर्मा ने बताया कि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी नए दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए जिला के सभी थोक व्यापारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और निर्धारित सीमा से अधिक भंडारण पर रोक लगाना है।

स्टॉक अपडेट कर लें व्यापारी
विभाग ने सभी चीनी डीलरों, व्यापारियों और थोक विक्रेताओं को फूड स्टॉक मॉनीटरिंग पोर्टल पर अपने स्टॉक का विवरण नियमित रूप से अपडेट करने को कहा है। जिन व्यापारियों ने अभी तक पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करवाया है, उन्हें जल्द पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

शीतल शर्मा ने बताया कि पोर्टल पर स्टॉक की जानकारी नियमित रूप से उपलब्ध होने से बाजार में चीनी की उपलब्धता पर नजर रखने में मदद मिलेगी। वहीं, विभागीय निरीक्षकों को औचक निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि भंडारण सीमा का पालन सुनिश्चित किया जा सके। नई व्यवस्था के तहत व्यापारियों को निर्धारित नियमों के अनुसार स्टॉक रखना होगा और उसकी जानकारी समय पर पोर्टल पर दर्ज करनी होगी।


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Kuldeep

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