Bilaspur: चरस बरामदगी मामले में आरोपी को मिली जमानत
punjabkesari.in Thursday, Oct 29, 2026 - 04:18 PM (IST)
बिलासपुर (बंशीधर): अलसू पुल के पास से 199.20 ग्राम चरस बरामदगी मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर की विशेष न्यायाधीश ज्योत्सना सुमंत डढवाल की अदालत ने आरोपी रजत शर्मा को जमानत दे दी है। अदालत ने मामले की परिस्थितियों, आरोपी के पहले किसी आपराधिक मामले में संलिप्त न होने और जांच लगभग पूरी होने को जमानत का आधार माना। अदालत में प्रस्तुत पुलिस पक्ष के अनुसार गत 24 सितम्बर की रात पुलिस टीम अलसू पुल के पास गश्त और यातायात जांच कर रही थी।
इसी दौरान पैदल जा रहे एक युवक की गतिविधियों पर संदेह होने पर पुलिस ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में उसके बैग की तलाशी ली। तलाशी के दौरान बैग में रखे कपड़े के भीतर दो पॉलीथhन पाऊच मिले, जिनमें चरस जैसा पदार्थ बरामद हुआ। वजन करने पर इसकी मात्रा 199.20 ग्राम पाई गई। इसके बाद पुलिस थाना बरमाणा में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने अदालत में जमानत याचिका दायर करते हुए कहा कि बरामदगी वाणिज्यिक मात्रा से कम है और जांच पूरी होने के बाद उसे हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है।
अदालत ने यह भी पाया कि आरोपी जिला कुल्लू का स्थायी निवासी है और उसके खिलाफ पूर्व में मादक पदार्थों से जुड़े अपराध का कोई इतिहास सामने नहीं आया है। अदालत ने एक लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती सहित विभिन्न शर्तों पर जमानत मंजूर की। आरोपी को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक संबंधित पुलिस थाने में उपस्थित होने और अदालत की कार्यवाही में शामिल होने के निर्देश भी दिए गए हैं।

