कुल्लू में स्वच्छता को लेकर प्रशासन सख्त, नियमों का उल्लंघन करने पर 6 दुकानदारों के कटे चालान

punjabkesari.in Wednesday, Oct 07, 2026 - 04:34 PM (IST)

कुल्लू (ब्यूरो): पर्यटन नगरी कुल्लू को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए उपमंडल प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। नगर परिषद कुल्लू के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी 11 वार्डों, सार्वजनिक स्थलों, बाजारों और सड़कों पर खुले में कचरा फैंकने वालों तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उपमंडल अधिकारी कुल्लू के नेतृत्व में एक व्यापक अभियान की शुरूआत की गई है, जिसके तहत शहर भर में औचक निरीक्षण किया जा रहा है।

प्रशासनिक जानकारी के अनुसार कुल्लू शहर के 11 वार्डों को 4 प्रमुख समूहों में बांटा गया है। इन क्षेत्रों की निगरानी के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में विशेष वार्ड-वाइज कमेटियों का गठन किया गया है। इन कमेटियों में पुलिस, आबकारी एवं कराधान, एचआरटीसी, परिवहन, उद्योग, स्वास्थ्य, वन, पर्यटन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर परिषद के अधिकारियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। गठित की गई ये विशेष टीमें अपने-अपने आबंटित क्षेत्रों में बाजारों और संवेदनशील स्थानों पर नियमित गश्त कर रही हैं।

इसी अभियान के तहत बीते मंगलवार को वार्ड नंबर 1, 2 और 3 के कुछ हिस्सों में विशेष चैकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रशासनिक टीमों ने कुल 75 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों की बारीकी से जांच की। जांच के दौरान 6 दुकानदारों को नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जिस पर टीम ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे और कुल 8,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसके अलावा जांच के दौरान दुकानों से भारी मात्रा में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के चम्मच, पॉलीथिन कैरी बैग और अन्य प्रतिबंधित सामग्री भी जब्त की गई।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरा (नियंत्रण) अधिनियम के तहत प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से गैर-कानूनी है। नियमों के मुताबिक पकड़े गए प्लास्टिक की मात्रा के आधार पर 500 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक के जुर्माने का कड़ा प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, खुले में प्लास्टिक कचरा फैलाने पर व्यावसायिक संस्थानों और दुकानों को 5,000 रुपए तथा व्यक्तिगत स्तर पर कचरा फैंकने वाले आम नागरिक को 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा।

उपमंडल प्रशासन ने कुल्लू के सभी नागरिकों, दुकानदारों और बाहर से आने वाले पर्यटकों से विशेष अपील की है कि वे शहर को प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दें। प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ यह सख्त चेतावनी भी दी है कि सार्वजनिक स्थानों पर कचरा न फैंकें और प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग तुरंत बंद कर दें अन्यथा भविष्य में और भी कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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Content Writer

Vijay

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