अदालत में साबित नहीं हुआ दोष, स्मैक रखने का आरोपी बरी
punjabkesari.in Wednesday, Jan 25, 2023 - 09:22 PM (IST)

मंडी (रजनीश): स्मैक सहित पकड़े जाने का अभियोग साबित न होने पर अदालत ने आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश-1 के न्यायालय ने एनडीपीएस की धारा 21 के तहत अभियोग साबित न होने पर सरकाघाट तहसील के विजय कुमार को बरी कर दिया है। अभियोजन के अनुसार मई, 2018 को सदर थाना प्रभारी की अगुवाई में पुलिस का दल भ्यूली के स्विमिंग पूल के पास गश्त कर रहा था तो उसे स्विमिंग पूल की पार्किंग के पास एक व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस को देख कर आरोपी पीछे की ओर मुड़ कर तेज कदमों से चलने लगा जिस पर पुलिस ने उसे काबू करके उसके घबराने का कारण पूछा तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। पुलिस ने स्वतंत्र गवाहों के सामने आरोपी के बैग की तलाशी ली तो उसमें से 10.46 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया गया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 11 गवाहों के बयान कलमबद्ध किए गए जबकि बचाव पक्ष की ओर से इस मामले की पैरवी अधिवक्ता समीर कश्यप ने की। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले के स्वतंत्र गवाह ने अभियोजन से विरोधाभासी बयान दिए हैं। स्वत्रंत गवाह ने अपने मौके पर पहुंचने के बारे में पुलिस के आधिकारिक गवाहों से अलग बयान दिया है। इस गवाह ने पुलिस द्वारा अपनी तलाशी देने के तथ्य को भी अस्वीकार किया है। सिर्फ अन्वेषण अधिकारी के अलावा किसी गवाह ने यह नहीं बताया है कि बैग की किस जेब से स्मैक बरामद हुई है। बरामदशुदा स्मैक का रंग भी गवाहों ने अलग-अलग बताया है।
स्वतंत्र गवाह के अनुसार सारी कार्रवाई मौके पर हुई थी जबकि पुलिस कर्मियों के गवाहों के अनुसार यह कार्रवाई स्विमिंग पूल के कमरे में बैठ कर की गई थी। इसके अलावा अदालत में माल मुकद्दमा को पेश करने पर न्यायिक दंडाधिकारी ने पैकेट पर सफेद धागा बांधा था जबकि एफएसएल की रिपोर्ट में इस धागे का कोई जिक्र नहीं था, जिससे माल मुकद्दमा के साथ छेड़खानी होने का संदेह होता है, ऐसे में अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन के साक्ष्यों में अनेकों विसंगतियां हैं। यह भी साबित नहीं हुआ है कि माल मुकद्दमा से छेड़छाड़ नहीं हुई है, जिसके चलते आरोपी से स्मैक बरामदगी का अभियोग साबित न होने के कारण अदालत ने उसे बरी करने का फैसला सुनाया है।
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