Mandi: चिट्टा तस्करी के मामले में 3 युवक दाेषी करार, अगली सुनवाई में हाेगा सजा का ऐलान
punjabkesari.in Wednesday, Jan 21, 2026 - 09:00 PM (IST)
मंडी (रजनीश): मंडी की विशेष अदालत ने नशा तस्करी के एक अहम मामले में फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। मामला वर्ष 2019 का है, जब पुलिस की एसआईयू टीम ने नाकाबंदी के दाैरान राकेश कुमार, विकास गुलेरिया और कार्तिक गुलेरिया को भारी मात्रा में चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया था। अदालत ने तीनों आराेपियाें काे दोषी माना है और अब अगली सुनवाई में इन्हें सजा सुनाई जाएगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक घटना 24 जुलाई, 2019 की रात करीब 11 बजे की है। एएसआई शेर सिंह के नेतृत्व में एसआईयू की टीम बल्ह थाना क्षेत्र के जोल नाला के पास गश्त पर थी। इसी दौरान सड़क किनारे खड़ी एक संदिग्ध ब्रियो कार की तलाशी ली गई। कार में 3 युवक सवार थे, जो पुलिस को देख घबरा गए। संदेह होने पर जब पुलिस ने स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों को गवाह के तौर पर बुलाकर कार की तलाशी ली ताे गियर बॉक्स के पास से 3.28 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।
कार्रवाई के दौरान मुख्य आरोपी राकेश कुमार ने अपनी जेब से एक काला बॉक्स निकालकर फैंकने की कोशिश की। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो राकेश ने उसके अंदर छिपाया गया एक पारदर्शी पैकेट निकालकर मुंह में डाल लिया और निगलने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद उसके मुंह से वह पैकेट निकाला, जिसमें 40 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। जांच में पता चला कि आरोपी यह खेप दिल्ली से 40,000 रुपए में खरीदकर लाए थे।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 16 गवाह पेश किए। हालांकि, कुछ स्वतंत्र गवाह (पंचायत प्रतिनिधि) अदालत में अपने बयानों से मुकर गए, लेकिन पुलिस की गवाही, बरामदगी के साक्ष्य और वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर विशेष न्यायाधीश ने पुलिस की जांच को सही माना। अदालत ने राकेश कुमार को धारा 21(ए) व 21(बी) और अन्य 2 आरोपियों को धारा 29 (साजिश) के तहत दोषी करार दिया है।

