Shimla: नशा तस्करी मामले में 2 दोषियों को कठोर कारावास और जुर्माने की सजा, गाड़ी में मिली थी चिट्टे की खेप

punjabkesari.in Thursday, Feb 26, 2026 - 04:03 PM (IST)

रोहड़ू (बशनाट): रोहड़ू की विशेष सत्र अदालत ने नशे के सौदागरों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। चिट्टा (हैरोइन) तस्करी के आरोप में गिरफ्तार 2 व्यक्तियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए 5-5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायाधीश अनिल शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी नरेंद्र कुमार उर्फ नन्दु (40) निवासी हाटकोटी, तहसील जुब्बल और अशोक कुमार (33) निवासी शेखल व तहसील रोहड़ू पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यदि दोषी जुर्माने की राशि अदा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मई, 2023 में पुलिस ने गाड़ी से पकड़ा था 7.34 ग्राम चिट्टा
यह मामला 28 मई, 2023 का है। पुलिस थाना रोहड़ू में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार डिटैक्शन सैल रोहड़ू की टीम गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि हाटकोटी की तरफ से आ रही एक गाड़ी (HR 70C-0465) में भारी मात्रा में चिट्टा लाया जा रहा है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मेहंदली के पास नाका लगाकर उक्त वाहन को रोका। जब स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में गाड़ी की तलाशी ली गई, तो गियर बॉक्स के पास छिपाकर रखा गया 7.34 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 25 और 29 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

अभियोजन पक्ष ने अदालत में पेश किए 14 गवाह
पुलिस ने जांच पूरी कर चालान विशेष सत्र न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपियों का गुनाह साबित करने के लिए अदालत में 14 गवाह पेश किए। सरकार की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी सुचित्रा अग्रवाल ने की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अदालत ने नरेंद्र और अशोक को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।

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Content Writer

Vijay

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