चरस रखने के दोषी को 11 साल का कठोर कारावास
punjabkesari.in Thursday, Sep 29, 2022 - 10:05 PM (IST)

मंडी (रजनीश): अदालत ने चरस रखने के अपराध में एक व्यक्ति को कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई। यह सजा विशेष न्यायाधीश प्रथम मंडी की अदालत ने सुनाई। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी करने वाले जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 29 अक्तूबर, 2017 को सहायक उपनिरीक्षक ललित कुमार अवेषण अधिकारी पुलिस थाना गोहर अपनी पुलिस टीम के साथ गणई में नाकाबंदी पर मौजूद थे तो उसी समय भदरौण से जंजैहली की तरफ एक व्यक्ति हाथ में एक बैग लिए हुए आया। पुलिस को सामने देखकर वहपीछे की तरफ मुड़ा और तेज कदमों से भागने लगा। इस पर पुलिस ने कुछ दुरी पर उसे पकड़ लिया। जब उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें से 1 किलो 504 ग्राम चरस बरामद हुई।
पुलिस पूछताछ में उक्त व्यक्ति की पहचान राजेश कुमार निवासी तहसील गोहर के रूप में हुई। उक्त व्यक्ति के खिलाफ पुलिस थाना गोह में मामला दर्ज हुआ था। मामले की छानबीन सहायक उपनिरीक्षक ललित कुमार द्वारा की गई। छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान अदालत में दायर किया गया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 13 गवाहों के ब्यान कलमबद्ध करवाए। मामले में अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को 1 किलो 504 ग्राम चरस रखने के अपराध में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत 11 वर्ष के कठोर कारावास और 110000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोषी जुर्माने नहीं देता है तो उसे 2 साल की अतिरिक्त कठोर सजा भुगतनी पड़ेगी।
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