जमीन देने वालों को नौकरी में मिलेगी प्राथमिकता
punjabkesari.in Saturday, Jul 23, 2016 - 01:23 AM (IST)

शिमला: सरकार ने पटवारखानों के लिए जमीन देने वाले लोगों को नौकरी में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति पटवारखाने के लिए जमीन देता है, तो उस परिवार से पटवारी की नौकरी में वरीयता दी जाएगी। इसी तरह किसी व्यक्ति को धारा-118 के तहत 5 बीघा से कम जमीन होने पर उसे बेचे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जानकारी के अनुसार इस मुद्दे पर राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तरुण श्रीधर के साथ भी चर्चा की है। सरकार का मानना है कि किसी भी व्यक्ति को लैंडलैस नहीं होने दिया जाएगा। इससे स्पष्ट है कि धारा-118 के तहत सिर्फ वही व्यक्ति जमीन को बेच सकेगा, जो लैंड लैस न हो और जमीन बेचने के बाद उसके पास कम से कम 5 बीघा जमीन हो।
उल्लेखनीय है कि धारा-118 के तहत जमीन देने संबंधी मामला विधानसभा के अंदर और बाहर गूंजता रहा है। इसके लिए नियमों को कड़ा किया जा रहा है। इसी तरह सरकार इस मुद्दे की भी पड़ताल कर रही है कि जमीन खरीदने वाली पार्टी या व्यक्ति को उतनी ही जमीन दी जाए, जितनी उसको आवश्यकता है। राज्य में पहले कई निजी विश्वविद्यालय के पास आवश्यकता से अधिक जमीन है, साथ ही लैंड यूज चेंज करने को लेकर भी नियम कड़े किए जा रहे हैं।